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Poonam Pandey: क्या सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट पहुंचा सकती है जेल, जानिए क्या कहता है कानून

Poonam Pandey case: पूनम पांडे के इंस्टाग्राम पोस्ट पर सर्वाइकल कैंसर से उनके निधन की बात कही गई थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने बताया कि ऐसा उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरुकता के लिए किया था।

Will Poonam Pandey be jailed on fake post on social media: अपनी मौत की अफवाह फैलान को लेकर मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर तमाम यूजर इसकी आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पूनम को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। फिल्म जगत की कई हस्तियां भी इसे गलत बता रही हैं। हालांकि पूनम ने अपने प्रशंसकों से माफी मांग ली है। उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि सर्वाइकल कैंसर से उनकी मौत नहीं हुई है। ऐसा उन्होंने सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए किया था। पूनम के खिलाफ फर्जी खबर फैलान को लेकर कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। क्या कहता है कानून पूनम पांडे के खिलाफ अगर कोई आपराधिक मामला बनेगा तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। उनपर भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत केस हो सकता है। इस मामले में 3 साल की जेल और 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माना है। पब्लिसिटी स्टंट का भी मामला बन सकता है। ये भी पढ़ें-RBI का Paytm Payments Bank पर एक्शन क्यों? एक पैन से लिंक थे 1000 यूजर्स के अकाउंट पूनम के खिलाफ शिकायत अगर झूठी खबर फैलाने का केस दर्ज हुआ तो पूनम को जेल की सजा भी हो सकती है। उनपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसे जेल या जुर्माना हो सकता है। इसके लिए आईटी एक्ट 2000 में धारा-67 के तहत प्रावधान हैं। पूनम पांडेय के खिलाफ मुंबई में एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है। पूनम की मैनेजर निकिता शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर की मांग की गई है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करता है या फिर शेयर करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में अपराध को रोकने को लेकर ऐसे कदम उठाए गए हैं। ये भी पढ़ें-‘मन अत्यंत प्रसन्न’… लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर बोले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह


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