पीएम आयुष्मान योजना में किसे मिलेगा 5 लाख का फ्री इलाज? जानें क्राइटेरिया क्या

आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज लेने के लिए योग्यता सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई इस क्राइटेरिया के दायरे में नहीं आता है तो उसे इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए आप पहले अपनी योग्यता कि जांच कर लें।

PM Ayushman Scheme

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भारत सरकार की आयुष्मान योजना देश के सभी लोगों के लिए नहीं है। सरकार ने इसके लिए कुछ एबिलिटी क्राइटेरिया तय किए हैं। लोग अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कई लोग इसके लिए स्वास्थ्य बीमा भी लेते हैं ताकि स्वास्थ्य खराब होने पर आर्थिक सहायता मिल सके। लेकिन, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह स्वास्थ्य बीमा करवा सके। ऐसे लोगों के लिए सरकार की ओर से आयुष्मान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार 5 लाख रुपए तक का पूरा इलाज मुफ्त में मुहैया कराती है। देश में करोड़ों लोग इस सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि  सभी लोग इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं। सरकार ने इसके लिए कुछ योग्यता तय की हैं, जिसके आधार पर लोगों को लाभ मिलता है।

इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का फायदा?

योजना में तय नियमों के अनुसार, जिन लोगों के पास 2 से 4 पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव है, वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा, जिनके पास खेती के लिए मैकेनिकल डिवाइस हैं, वे भी योग्य नहीं होंगे। साथ ही जिन लोगों के पास 50,000 रुपए या उससे ज्यादा की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है। इसके अलावा, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं या सरकार द्वारा चलाए जा रहे गैर-कृषि व्यवसायों में काम कर रहे हैं, वे भी इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई है।

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जिन लोगों के पास खेती के लिए 5 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है, जिनके पास लैंडलाइन फोन है, जिनके पास पक्के घर हैं और जिनकी मासिक सैलरी 10,000 से ज्यादा है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता की जांच करना जरूरी है।

किसे मिलेगा फायदा?

आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर परिवार के पास पक्का मकान नहीं है और वह कच्चे मकान में रहता है। अनुसूचित जाति या जनजाति, परिवार में किसी व्यस्क यानी 16 से 59 साल का कोई न होने पर, दिव्यांग व्यक्ति, भूमिहीन मजदूर या दिहाड़ी मजदूर या बेरोजगार परिवार या बेसहारा परिवार और आदिवासी इसका फायदा उठा सकते हैं। वहीं, शहरी क्षेत्र में रेहड़ी, पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर, ड्राइवर और कंडक्टर, रिक्शा चलाने वाले, सफाई कर्मचारी, घरों में काम करने वाले और BPL कार्ड धारक इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

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