PM Awas Yojana पर बड़ी खबर! आवेदन से पहले पढ़ लें सरकार के नए नियम

Pradhan Mantri Awas Yojana: पीएम आवास योजना में आवेदन करने वालों के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। अगर इस बार आप भी आवेदन करने का सोच रहे हैं, तो पहले नियम जान लें।

PM Awas Yojana

Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के तहत आर्थिक तौर पर कमजौर लोगों के अलावा अब मध्यम वर्ग के लोगों को भी शामिल किया गया है।पीएम आवास के लिए आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। योजना में सरकार ने कुछ नए बदलाव किए हैं। बदलाव के बाद उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके माता-पिता को पहले से ही इसके तहत लाभ मिल चुका है। अगर आप भी आवेदन करने का सोच रहे हैं, तो पहले नए नियमों के बारे में जान लें।

योजना में क्या हुए बदलाव?

प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले उन माता-पिता के अलावा बेटों को भी योजना का फायदा मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना-2 में इस नियम को बदल दिया गया है। अब उन लोगों को इस स्कीम में नहीं रखा जाएगा, जिनके माता-पिता पहले ही इसका लाभ ले चुके हैं। अभी केवल वह लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिनके परिवार को अभी तक योजना का फायदा नहीं मिला है। इसके बाद भी कोई योजना का लाभार्थी बन जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

20 सालों की सीमा

पीएम आवास योजना-2 के नए नियम में कहा गया कि अगर माता-पिता नहीं है, तो उनकी संपत्ति के मालिक उनके बेटे हैं। हालांकि, इसमें 20 सालों की सीमा दी गई है, जिसमें कहा गया कि अगर 20 सालों में योजना का लाभ मिला है तो वह इस योजना से बाहर रहेगा। आपको बता दें कि इस स्कीम में लाभार्थियों को घर बनाने के लिए शहरी इलाकों में 2.50 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं, ग्रामीण इलाकों में  1,20,000 की रुपये की राशि दी जाएगी।

मध्यम वर्ग को भी किया गया शामिल

केंद्र सरकार ने 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। इसमें पहले EWS, जिनकी सालाना आय 3 लाख, निम्न आय वर्ग (LIG), सालाना आय 3 से 6 लाख होनी चाहिए। लेकिन अब इसमें मध्यम आय वर्ग को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। मध्यम वर्ग की सालाना आय 6 से 9 लाख रुपये तक मांगी गई है।

ऑनलाइन होंगे आवेदन

इस बार पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किए जा रहे हैं। जिसके लिए सरकार ने AwaasPlus App लॉन्च किया। जिसमें आधार नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र, और एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी।

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लेखक के बारे में

Shabnaz

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शबनाज़ खानम एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो वर्तमान में न्यूज़24 में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इंडिया डेली लाइव, ज़ी न्यूज़ सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न पदों पर ज़िम्मेदारियां निभाई हैं। शबनाज़ ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्हें डिजिटल और टीवी दोनों में काम करने का 5 साल का अनुभव प्राप्त है और वे अपने संपादन कौशल, बारीक नज़र और विस्तृत कहानी को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती हैं। काम के अलावा, उन्हें सिनेमा और लाइफस्टाइल पर बातचीत करना बेहद पसंद है, जो उनकी कहानी कहने की गहरी रुचि को दर्शाता है।
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