हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: CJP ProtestGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हुए हमले की जांच करेगी NIA, केंद्र सरकार के निर्देश पर फ्लाईदुबई मामले में दर्ज किया केस

केंद्र सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक, फ्लाईदुबई की फ्लाइट 1073 ने 30 सितंबर को सुबह 7:05 बजे दुबई से उड़ान भरी थी. फ्लाइट में 174 यात्री और छह क्रू मेंबर सवार थे और इसे भारतीय नागरिक कैप्टन स्मित मच्छार और ओमान के फर्स्ट ऑफिसर उड़ा रहे थे.

विज्ञापन
फ्लाईदुबई विमान हादसे में घायल हुए स्मित मच्छार. Photo: X(Hamdan bin Mohammed)

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में ओमानी को-पायलट द्वारा कथित तौर पर हमले में घायल हुए भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. स्मित मच्छार पर हुए हमले को लेकर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि 30 सितंबर को फ्लाइट 1073 के कॉकपिट के अंदर हुई बहस के बाद विमान अचानक तेजी से नीचे की ओर गया और फिर सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

प्लेन को हाईजैक या क्रैश कराने की कोशिश

आरोप है कि इसी दौरान ओमानी फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन स्मित मच्छार पर चाकू से हमला किया. यात्रियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस घटना के पीछे विमान को हाईजैक करने या उसे दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की आशंका जताई गई. हमले में कैप्टन मच्छार के सिर और हाथों पर गहरे घाव आए. बताया गया है कि हमले के बाद विमान में मौजूद यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने कथित आरोपी फर्स्ट ऑफिसर को काबू में कर लिया और उसे रोक दिया.

सऊदी अरब में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

घटना के बाद विमान में मौजूद फ्लाईदुबई के अन्य पायलटों ने नियंत्रण संभाला. इसके बाद विमान को सऊदी अरब के उत्तर-पश्चिमी शहर तबुक स्थित प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअजीज एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया. सरकारी जानकारी के अनुसार, विमान ने स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10:45 बजे आपात लैंडिंग की. घटना के बाद सऊदी अधिकारियों ने कथित आरोपी फर्स्ट ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया.

विज्ञापन

एंटी-हाईजैकिंग एक्ट और UAPA के तहत जांच

केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया है कि इस मामले में भारतीय नागरिक के खिलाफ अपराध और विमान को हाईजैक करने या दुर्घटनाग्रस्त करने की कथित कोशिश से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं. इसी आधार पर एंटी-हाईजैकिंग एक्ट, 2016 की धारा 3 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA, 1967 की धारा 16 के साथ धारा 15(1)(a) का उल्लेख किया गया है.

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला न्यूज 24 के साथ बतौर चीफ सब एडिटर जुड़े हुए हैं. मूल रूप से नोएडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकर्ष ने पत्रकारिता का सफर 2016 में प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, बाद में उन्होंने डिजिटल मीडिया का रुख किया. आकर्ष शुक्ला ने गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) की डिग्री हासिल की. आकर्ष ने दिल्ली के अखबार वूमेन एक्सप्रेस में काम किया. इसके बाद नवोदय टाइम्स, ओपेरा न्यूज, वनइंडिया, इंडिया डॉट कॉम (जी मीडिया ग्रुप) में विभिन्न पदों पर कार्य किया. आकर्ष शुक्ला अक्टूबर, 2025 से न्यूज24 से जुड़े हुए हैं, जहां वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ही आकर्ष शिफ्ट हेड के तौर पर टीम का नेतृत्व भी करते हैं. आकर्ष ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा संसद से जुड़ी खबरों को कवर किया है. उनकी राजनीति में गहरी रुचि है, इस कारण वह राजनीति से जुड़ी खबरों को आसान शब्दों में लिखने में माहिर हैं. डिग्री और डिप्लोमा: आकर्ष शुक्ला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक (BA) की डिग्री के बाद गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. आकर्ष शुक्ला ने DICS इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2 साल का डिप्लोमा भी किया है. पत्रकारिता में अनुभव: 10 वर्ष से अधिक
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola