Jammu-Kashmir: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने हिजबुल मुजाहिद्दीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन और उसके बेटे की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। यह संपत्ति बडगाम में थी। एनआईए ने कुर्की का बोर्ड भी लगाया है। जिस पर लिखा गया है कि जम्मू-कश्मीर के राजस्व एस्टेट, नरसिंह गढ़, मोहल्ला राम बाग, श्रीनगर में स्थित अचल संपत्ति (1567 और 1568) सैयद यूसुफ शाह उर्फ ​​सैयद के बेटे सैयद अहमद शकील के नाम से है। यूएपीए अधिनियम, 1967 के तहत एक 'सूचीबद्ध आतंकवादी' सलाहुद्दीन को विशेष एनआईए अदालत के आदेश पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की उप-धारा 33 (1) के तहत अटैच किया गया है। यह भी पढ़ें: Operation Kaveri: सूडान गृह युद्ध के बीच फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू, 500 लोगों को पोर्ट तक लाया गया
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जानिए कौन है सलाहुद्दीन?

सैयद सलाहुद्दीन का असली नाम सैयद मोहम्मद युसूफ शाह है। वह आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन का चीफ है। हिजबुल पर कश्मीर समेत देश के अन्य हिस्से में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। 2017 में सलाहुद्दीन को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने विशेष नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था।
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