नवनीत राणा को सुप्रीम कोर्ट से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत राणा को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र में कोई कमी नहीं।
महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा प्रत्याशी नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र मामले पर जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने फैंसला सुनाया। हाईकोर्ट ने प्रमाण पत्र रद्द करने का फैसला दिया था।
नवनीत राणा फिलहाल निर्दलीय सांसद के तौर पर महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 जून 2021 को कहा था कि नवनीत ने मोची जाति का प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया था। हाईकोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था, लेकिन अब यह फैसला रद्द हो गया है।