New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में होली मिलन समारोह के दौरान आयोजित नृत्य प्रदर्शन की निंदा की है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस प्रकार कृत्यों की निंदा करते हुए कहा कि यह कानूनी पेशे के उच्च नैतिक और नैतिक मानकों के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार के कृत्यों से न्यायिक संस्थान की छवि धूमिल होती है।
इसके साथ ही कोर्ट ने जिला और सत्र न्यायाधीश के डिस्ट्रिक्ट जज को तीन दिनों के भीतर नई दिल्ली बार एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज से मामले की जांच कर रिपोर्ट तलब की है।
कोर्ट परिसर में आयोजन पर लगाया प्रतिबंध
इसके अलावा प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट तीन दिनों के भीतर नई दिल्ली बार एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और नई दिल्ली बार एसोसिएशन से जवाब मिलने के बाद वह उचित कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने जिला और सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को यह निर्देश दिया कि जब तक इस मुद्दे पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक न्यायालय परिसर का उपयोग करने की अनुमति न दें।
गरिमा के अनुसार आयोजित हो कार्यक्रम
इसके अलावा, यह निर्देश दिया गया है कि जब भी बार एसोसिएशन किसी कार्यक्रम के लिए न्यायालय परिसर का उपयोग करने की अनुमति मांगने का अनुरोध करता हैं तो संबंधित प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश इस तरह के कदम उठाएंगे ताकि उचित रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया गया है।
संबंधित खबरें
'देश की जनता PM के साथ', SIR विवाद पर अमित शाह ने राहुल गांधी को दिया जवाब
3 mins ago'ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हमारा मिशन', मीटिंग के बाद राहुल गांधी का ऐलान
1 hr ago'लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा', चीन के दावे पर MEA का करारा जवाब
1 hr agoएल मुरुगन ने केंद्रीय मंत्री पद और राज्यसभा से दिया इस्तीफा, सामने आई वजह
1 hr agoहाई टी में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का बड़ा बयान
2 hrs agoसऊदी अरब के 4 एयरपोर्ट्स के लिए एयर इंडिया-इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द
2 hrs ago'CEC को मंत्री-गवर्नर बनाया…', पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर साधा निशाना
3 hrs ago'फोन छीने, वकीलों को मिलने नहीं दिया...', CJP ने दिल्ली पुलिस पर लगाए आरोप
3 hrs agoक्या है संविधान का अनुच्छेद 32, राहुल गांधी ने इसके तहत क्यों डाली याचिका?
4 hrs ago23 साल से छोटे युवाओं को परोसी शराब तो नपेंगे बार, केरल सरकार का फैसला
5 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines