Om Pratap
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Uniform Civil Code: मोदी सरकार अगले महीने शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने पर विधेयक पेश कर सकती है। UCC बिल को लेकर चर्चा के लिए 3 जुलाई को संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई है। मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है।
सूत्रों ने कहा कि विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है जो समान नागरिक संहिता पर विभिन्न हितधारकों की राय सुनेगी। बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को भोपाल में पार्टी के एक कार्यक्रम में UCC की वकालत की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने के लिए कहा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब एक परिवार में दो सिस्टम नहीं चलता तो देश में ऐसा कैसे हो सकता है।
पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश में एक बार फिर कॉमन सिविल कोड पर चर्चा शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इसे देश के लिए जरूरी बता रहा है तो वहीं विपक्ष ने भाजपा पर धार्मिक धु्व्रीकरण के लिए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है।
यूनिफार्म सिविल कोड की विचारधारा एक देश-एक कानून-एक विधान पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि भारत में हर नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास होना चाहिए। संविधान निर्माता डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने संविधान को बनाते समय कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है।
भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग-अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। अलग-अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1956 है, मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है। शादी, तलाक, संपत्ति विवाद, गोद लेने और उत्तराधिकार आदि के मामलों में हिंदुओं के लिए अलग कानून हैं, जबकि मुसलमानों के लिए अलग।
संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। यहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाईयों के लिए अलग-अलग कानून नहीं हैं। जिसे गोवा सिविल कोड कहा जाता है। इस राज्य में सभी धर्मों के लिए फैमिली लॉ है। यानी शादी, तलाक, उत्तराधिकार के कानून सभी धर्मों के लिए एक समान हैं।
फ्रांस, अमेरिका, रोम, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया आदि देशों में पहले से कॉमन सिविल कोड लागू है।
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