हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB

'आज काला दिन है...', राहुल गांधी की अर्जी खारिज होने महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना

---विज्ञापन---

Mehbooba Mufti On BJP: गुजरात के सूरत की सत्र अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने दावा किया कि निचली अदालत में उनकी (राहुल गांधी) अर्जी खारिज हो गई है, अब हम ऊपरी अदालत में जाएंगे।

वहीं, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश में संविधान को खत्म करके अपने एजेंडे पर चलना चाहती है।

महबूबा मुफ्ती ने यह बयान अनंतनाग में दिया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के लिए आज काला दिन है, क्योंकि विपक्षी नेता के साथ इस किस्म का व्यवहार किया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहां की संविधान को खत्म करके अपने एजेंडे पर चलाना चाहती है वो बीजेपी राज चलाना चाहती है। मानहानि मामले में जो फैसला आया है वो विपक्ष को एक संदेश है।

भाजपा ने कहा- कानून सबके लिए बराबर

वहीं, भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आज जो सूरत की कोर्ट का फैसला आया है, उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। उन्हें गाली देने का काम किया था और ये सब करके गांधी परिवार को लगता था कि वो बचकर निकल जाएंगे, वह नहीं हो पाया है। कोर्ट का फैसला गांधी परिवार के मुंह पर तमाचा है। आज सूरत की कोर्ट से सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर है।

---विज्ञापन---

अब हाईकोर्ट जाएंगे राहुल गांधी

दरअसल, 2019 के मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से याचिका दायर की गई थी। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ओर से अब गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

राहुल गांधी की ओर से दी गई थी ये दलील

13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई थी कि निचली कोर्ट से मिली सजा काफी ज्यादा है। इस दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने भी अपनी दलीलें रखी थी जिसके बाद एडीजे रॉबिन पॉल मोगेराने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

---विज्ञापन---

बता दें कि सूरत की सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई थी। हाल ही में उन्हें सांसद के तौर पर मिला तुगलक लेन का बंगला भी खाली करने को कहा गया था जिसकी मियाद दो दिन बाद खत्म हो रही है।

यह भी पढ़ें: Jammu-Kashmir: पुंछ-जम्मू नेशनल हाइवे पर सेना के ट्रक में लगी आग, पांच जवान शहीद

---विज्ञापन---

Sponsored Links by Taboola