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अस्पताल पहुंची मुस्कान पर टूट पड़े 8 पुलिसवाले, वीडियो में दिखी सुरक्षा की एक झलक

सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान जेल में प्रेग्नेंट पाई गई। मेडिकल जांच के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अब सवाल उठ रहा है कि बच्चा किसका है? जानिए जेल में बच्चे को जन्म वाली महिलाओं के लिए क्या नियम हैं?

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पति सौरभ की हत्या के मामले में मुस्कान और साहिल जेल में बंद हैं। आरोप है कि साहिल और मुस्कान ने मिलकर पहले सौरभ की हत्या की और फिर उसके शव को ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर दिया। इसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने निकल गए। जब यह राज खुला, तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और तब से वे जेल में हैं।

जेल में रहने के दौरान मुस्कान की प्रेग्नेंसी का पता चला। मेडिकल जांच के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां भारी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्कान को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल के पास भारी भीड़ जमा हो गई थी। मुस्कान की सुरक्षा में कम से कम आठ पुलिसकर्मी तैनात थे, जो उसे एस्कॉर्ट कर रहे थे।

सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं

इस वीडियो के सामने आने के बाद साफ हो गया है कि पुलिस मुस्कान की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरत रही। उसे कड़ी सुरक्षा में जेल से बाहर लाया गया। प्रेग्नेंसी की पुष्टि होने के बाद अब जेल में उसका बैरक भी बदल दिया गया है।

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प्रेग्नेंट महिला कैदियों को मिलती हैं ये सुविधाएं

जेल नियमों के अनुसार, गर्भवती महिला कैदियों को विशेष सुविधा दी जाती है।

  • उन्हें अलग बैरक में रखा जाता है।
  • विशेष डाइट और दवाइयों की व्यवस्था की जाती है।
  • उनकी देखरेख के लिए एक महिला गार्ड तैनात की जाती है।
  • उनसे कोई कठिन शारीरिक कार्य नहीं कराया जाता।
  • जेल अस्पताल के डॉक्टर समय-समय पर उनकी सेहत की जांच करते हैं।

मुस्कान के बच्चे का क्या होगा?

तिहाड़ जेल के रिटायर्ड जेलर के अनुसार, यदि कोई महिला जेल में बच्चे को जन्म देती है, तो उसे और बच्चे दोनों को उचित पोषण और चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं। बच्चा 5 साल की उम्र तक मां के साथ जेल में रह सकता है। हालांकि मुस्कान के मामले में स्थिति अलग है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि बच्चे का पिता कौन है। सौरभ के भाई का कहना है कि जब तक DNA टेस्ट नहीं हो जाता, तब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

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क्या मुस्कान को मिलेगी छूट?

वैसे तो कुछ मामले में कोर्ट ने ऐसी महिलाओं को छूट दी है, जिन्होंने जेल में बच्चे को जन्म दिया है लेकिन मुस्कान पर जघन्य अपराध का आरोप है। ऐसे में मामला कोर्ट में जाता है तो इस फैसले पर सबकी निहागें टिकी रहेंगी।

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लेखक के बारे में

Avinash Tiwari

अविनाश तिवारी News24 डिजिटल में बतौर सब एडिटर जुड़े हैं। पिछले 4 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अविनाश रियल टाइम न्यूज और सोशल मीडिया पर चल रहे मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं। इन्हें वे तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचाते हैं। News24 से पहले जनसत्ता (Indian Express Group) के साथ काम कर रहे थे। इससे पहले कंटेंट राइटर के तौर पर अन्य संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं। अविनाश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रहने वाले हैं। उन्हें अपने गांव में समय व्यतीत करना पसंद है। अविनाश से संपर्क करने के लिए avinash.tiwari@bagconvergence.in मेल करें।
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