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क्या महुआ मोइत्रा फिर संसद से होंगी निष्कासित? रेखा शर्मा पर बयान देकर बुरी फंसीं TMC सांसद

Mahua Moitra Comment Rekha Sharma: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी एक बार फिर खतरे में पड़ती नजर आ रही है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर की गई टिप्पणी मामले में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा
Mahua Moitra Comment Rekha Sharma: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी एक बार फिर जा सकती हैं। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी मामले में दर्ज किया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की मानें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मामला दर्ज किया है। बता दें कि इस मामले में रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी इसके बाद स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए यह मामला दर्ज किया है। 2 जुलाई को हाथरस में भोले बाबा की सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 123 लोगों की मौत हो गई थीं। हादसे के बाद 4 जुलाई को महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हाथरस गई थीं। इस दौरान एक शख्स उनके पीछे छाता लेकर चल रहा था। इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया था। जिस पर महुआ ने अभद्र टिप्पणी की थी। हालांकि विवाद बढ़ता देख महुआ ये ट्वीट डिलीट कर दिया था।

मै नादिया में हूं

सांसद की टिप्पणी के बाद महिला आयोग ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा की टिप्पणी न सिर्फ अपमानजनक बल्कि एक महिला के गरिमा के अधिकार का उल्लंघन भी है। इसके बाद आयोग ने दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज करने की मांग की थी। इसके बाद महिला आयोग की पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए महुआ ने लिखा कि दिल्ली पुलिस को इस स्वतः संज्ञान आदेश पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको गिरफ्तारी के लिए मेरी जरूरत हो तो मैं नादिया में हूं।

इस मामले में हो सकती है 2 साल की सजा

भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के अनुसार अगर कोई महिला की गरिमा को अपमानित करता है, कुछ इशारे करता है या फिर कुछ ऐसा करता है जिससे महिला की निजता का हनन होता है तो दोषी पाए जाने पर जेल की सजा होगी। इसे 3 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसके साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। ये भी पढ़ेंः अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया एक्शन, ED और तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा नोटिस

ये है सदस्यता रद्द होने का प्रावधान

ऐसे में अगर किसी सांसद को 2 साल से अधिक की जेल होती है तो उसकी सदस्यता तत्काल रद्द की जा सकती है। 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार अगर किसी सांसद को दो या उससे अधिक साल के लिए सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसके साथ ही सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक वह चुनाव भी नहीं लड़ पाता है। ये भी पढ़ेंः उसे बाहर फेंको… सुनवाई के दौरान बनियान में दिखा शख्स तो नाराज जज बोलीं- ये कौन है?

पहले भी जा चुकी है संसद सदस्यता

बता दें कि 17वीं लोकसभा के दौरान भी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हो गई थीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर रिश्वत लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने उनको दोषी मानते हुए सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 8 दिसंबर को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी।


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