Tamil Nadu Temples: मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High court) की मदुरै पीठ ने शुक्रवार को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त को मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में मंदिरों की पवित्रता और पवित्रता बनाए रखने के लिए ये निर्देश दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, सीतारमन नाम के एक शख्स की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य के तिरुचेंदूर में अरुलमिगु सुब्रमनिया स्वामी मंदिर के अंदर सेल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया।
भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए…
आदेश सुनाते हुए जस्टिस आर. महादेवन और जे. सत्यनारायण प्रसाद ने कहा कि भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने के लिए अधिकारियों को मंदिर परिसर के अंदर सेल फोन के उपयोग को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। कहा गया कि सेल फोन और कैमरों का उपयोग भक्तों को विचलित करता है।
इन मंदिरों में पहले से बैन है मोबाइल फोन
बता दें कि तमिलनाडु के मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर, गुरुवयूर में श्री कृष्ण मंदिर और तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पहले से ही मोबाइल फोन पर प्रतिबंध है। अब अरुलमिगु सुब्रमनिया स्वामी मंदिर के अधिकारियों ने भी यहां के तिरुचेंदूर मंदिर में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कोर्ट ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग को तमिलनाडु के सभी मंदिरों में एक सभ्य ड्रेस कोड का पालन करने का भी निर्देश दिया।