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बेंगलुरु में अगले 10 दिनों तक शराब की बिक्री पर पाबंदी, यहां जानें नियम और शर्तें

Liquor Sales Ban in Bengaluru : बेंगलुरु में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी आज यानी 21 सितंबर से अगले 10 दिन 1 अक्टूबर तक जारी रहेगी। शराब की बिक्री पर ये प्रतिबंध गणेश मूर्ति विसर्जन जुलूस के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने लगाया है। हालांकि ये प्रतिबंध कुछ हिस्सों […]

Liquor Sales Ban in Bengaluru : बेंगलुरु में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी आज यानी 21 सितंबर से अगले 10 दिन 1 अक्टूबर तक जारी रहेगी। शराब की बिक्री पर ये प्रतिबंध गणेश मूर्ति विसर्जन जुलूस के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने लगाया है। हालांकि ये प्रतिबंध कुछ हिस्सों में दिन और एरिया के हिसाब से अलग-अलग लागू होगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शराब की बिक्री पर ये पाबंदी गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियातन लिया गया है। आपको बता दें कि बेंगलुरु के अलग-अलग इलाकों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन इस दौरान किया जाना है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, पूर्व, उत्तर, उत्तर-पूर्व और मध्य डिवीजन के इलाकों में शराब की बिक्री पर ये पाबंदी लगाई गई है। बेंगलुरु पुलिस के अनुसार 22 सितंबर को शहर के जेपी नगर, संजय नगर, उत्तरी इलाके हेब्बाला में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। 23 सितंबर को डीजे हल्ली, भारतीनगर, पुलकेशी नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में दारू की बिक्री बंद रहेगी। 24 सितंबर को ईस्ट डिवीजन के कमर्शियल स्ट्रीट, शिवाजीनगर, हलासुरू गेट पुलिस स्टेशन में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा है। उत्तरी बेंगलुरु (North Division) जेसी नगर, आरटी नगर, हेब्बल, और संजय नगर पुलिस स्टेशन के सीमाओं में, 21 सितंबर को सुबह 6 बजे से 22 सितंबर को सुबह 6 बजे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। पूर्वी बेंगलुरु (East Division) डीजे हल्ली, भारती नगर और पुलिकेशि नगर पुलिस स्टेशन सीमाओं में 23 सितंबर सुबह 6 बजे से 24 सितंबर सुबह 6 बजे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। जबकि सुबह 6 बजे से 25 सितंबर सुबह 6 बजे तक कॉमर्शियल स्ट्रीट, हलसुरु और शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन की सीमाओं में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा है। उत्तर-पूर्वी बेंगलुरु (North-East Division) विद्यारण्यपुरा, येलहंका, येलहंका उपनगर और कोडिगेहल्लि पुलिस स्टेशन सीमाओं में, 23 सितंबर को शाम 6 बजे से 25 सितंबर को सुबह 6 बजे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय बेंगलुरु (Central Division) हाईग्राउंड पुलिस स्टेशन सीमाओं में 30 सितंबर सुबह 6 बजे से 1 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित किया है। और पढ़िए – देश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहां पढ़ें  


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