Rahul Gandhi Wayanad Visit: कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसदी जाने के बाद पहली बार आज मंगलवार को केरल में अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं। उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के साथ वायनाड में रोड शो किया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया।
प्रियंका गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम अडानी को बचा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सांसद सिर्फ एक टैग या पद है और बीजेपी मेरा टैग, पद और घर ले सकती है या मुझे जेल में डाल सकती है, लेकिन वे मुझे वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोक सकते। उन्हें लगता है कि वे मेरे घर पुलिस भेजकर मुझे डरा देंगे…मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरा घर ले लिया। मैं उस घर में रहकर संतुष्ट नहीं था।
प्रियंका बोलीं- जनता के जीवन में कोई बदलाव नहीं
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि गुजरात की एक अदालत ने एक निर्णय पारित किया। जिसके बाद सरकार ने राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया।
प्रियंका गांधी ने कहा कि सवाल पूछना, जवाबदेही की मांग करना, मुद्दे उठाना सांसद का काम है। मुझे यह बात अजीब लगती है कि पूरी सरकार यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसे अनुचित मानते हैं और एक आदमी पर बेरहमी से हमला करते हैं क्योंकि उसने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका वे जवाब नहीं दे सकें।
प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरी सरकार गौतम अडानी का बचाव करने की कोशिश कर रही है। पीएम अडानी का बचाव कर रहे हैं। भाजपा ने लोकतंत्र को ताक पर रख दिया है। पीएम हर दिन अपने ड्रेसिंग स्टाइल में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों की जीवनशैली में कोई बदलाव नहीं आया है। वे नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दी थी दो साल की सजा
सूरत की एक अदालत ने 2019 के मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की एक सभा में मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हुए एक टिप्पणी की थी। राहुल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, “कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?”
2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार गई थी सदस्यता
2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, राहुल को 24 मार्च को एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सत्तारूढ़ के तहत, किसी भी सांसद या विधायक को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है।
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