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Karnataka: IAS-IPS का विवाद पहुंचा कोर्ट, रोहिणी ने रूपा को भेजा 1 करोड़ के मानहानि का नोटिस

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IAS रोहिणी सिंधुरी (बाएं) और IPS डी रूपा। -फाइल फोटो

Karnataka IAS IPS: कर्नाटक में महिला IPS डी रूपा मौदगिल और IAS रोहिणी सिंधुरी की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच गई है। रोहिणी (Rohini Sindhuri) ने डी रूपा (D Roopa Moudgil) को एक करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा है। साथ ही प्रतिष्ठा और मानसिक पीड़ा के नुकसान के एवज में बिना शर्त लिखित माफी मांगने की मांग की है।

बता दें कि IPS डी रूपा ने IAS सिंधुरी के खिलाफ 19 आरोप लगाए थे। डी रूपा ने सिंधुरी पर साथी IAS अधिकारियों के साथ फोटोज शेयर करने का भी आरोप लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 21 फरवरी को जारी नोटिस में रोहिणी सिंधुरी ने कहा है कि डी रूपा की ओर से लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्होंने ऐसा अपराध किया है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आता है।

नोटिस में डी रूपा को मानहानिकारक टिप्पणी के लिए माफी मांगने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि माफीनामा डी रूपा के फेसबुक पेज पर पोस्ट होना चाहिए। नोटिस में ये भी कहा गया है कि डी रूपा को उन फेसबुक पोस्ट को भी डिलीट करना चाहिए, जिसमें उन्होंने सिंधुरी के खिलाफ आरोप लगाए थे।

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कौन हैं रोहिणी सिंधुरी और डी रूपा 

मूलरूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली रोहिणी सिंधुरी कर्नाटक कैडर (2009 बैच) की IAS अफसर हैं। हाल ही में ट्रांसफर होने से पहले वे हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के कमिश्नर के तौर पर काम कर रही थीं। वहीं, IPS डी रूपा कर्नाटक हस्तशिल्प विकास निगम में MD के रूप में काम कर रही थीं। उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है।

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