Karnataka: IAS-IPS का विवाद पहुंचा कोर्ट, रोहिणी ने रूपा को भेजा 1 करोड़ के मानहानि का नोटिस

Karnataka, IPS officer, D Roopa, IAS officer, Rohini Sindhuri, defamation case, demand apology

IAS रोहिणी सिंधुरी (बाएं) और IPS डी रूपा। -फाइल फोटो

Karnataka IAS IPS: कर्नाटक में महिला IPS डी रूपा मौदगिल और IAS रोहिणी सिंधुरी की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच गई है। रोहिणी (Rohini Sindhuri) ने डी रूपा (D Roopa Moudgil) को एक करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा है। साथ ही प्रतिष्ठा और मानसिक पीड़ा के नुकसान के एवज में बिना शर्त लिखित माफी मांगने की मांग की है।

विज्ञापन

बता दें कि IPS डी रूपा ने IAS सिंधुरी के खिलाफ 19 आरोप लगाए थे। डी रूपा ने सिंधुरी पर साथी IAS अधिकारियों के साथ फोटोज शेयर करने का भी आरोप लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 21 फरवरी को जारी नोटिस में रोहिणी सिंधुरी ने कहा है कि डी रूपा की ओर से लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्होंने ऐसा अपराध किया है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आता है।

विज्ञापन

नोटिस में डी रूपा को मानहानिकारक टिप्पणी के लिए माफी मांगने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि माफीनामा डी रूपा के फेसबुक पेज पर पोस्ट होना चाहिए। नोटिस में ये भी कहा गया है कि डी रूपा को उन फेसबुक पोस्ट को भी डिलीट करना चाहिए, जिसमें उन्होंने सिंधुरी के खिलाफ आरोप लगाए थे।

विज्ञापन

कौन हैं रोहिणी सिंधुरी और डी रूपा 

मूलरूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली रोहिणी सिंधुरी कर्नाटक कैडर (2009 बैच) की IAS अफसर हैं। हाल ही में ट्रांसफर होने से पहले वे हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के कमिश्नर के तौर पर काम कर रही थीं। वहीं, IPS डी रूपा कर्नाटक हस्तशिल्प विकास निगम में MD के रूप में काम कर रही थीं। उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ