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बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, देना होगा जवाब

Karnataka High Court Bangalore Stampede: RCB की जीत के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होने वाली है।

बेंगलुरु में हुई भगदड़ को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई की है
RCB की जीत का जश्न मनाए जाने के दौरान बेंगलुरु के चेन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक एसओपी होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने सहमति जताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वहां एम्बुलेंस होनी चाहिए, निकटतम अस्पताल आदि की जानकारी होनी चाहिए थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। वहां सिर्फ एक एंबुलेंस थी। सवाल यह था कि क्या यह पर्याप्त नहीं थी? मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या वहां एंबुलेंस थी? अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि हां, समस्या संख्या को लेकर थी, यह पर्याप्त नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि त्रासदी के कारण का पता लगाने और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए, इस विषय पर हमें कई व्यक्तियों से पत्र प्राप्त हुए हैं। हम राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हैं।

कोर्ट ने जारी किया नोटिस

वहीं इस मामले को लेकर कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशन को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही RCB को भी नोटिस दिया गया है। सभी को अपने बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस  दिया गया है। बार एंड बेंच के अनुसार, इस मामले को लेकर लोहित जी हनुमापुरा नामक वकील की याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने दलील दी गई कि राज्य मशीनरी की विफलता के कारण भगदड़ मची। राज्य को पूरी तरह से पता था कि आरसीबी का फैंस बेस बड़ा है। इसके बावजूद, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किए बिना जल्दबाजी में जीत का जश्न मनाया। याचिका में यह भी कहा कि पुलिस और बीबीएमपी समेत राज्य के अधिकारी और स्टेडियम प्रशासन भीड़ नियंत्रण, यातायात, इलाज और आपातकालीन निकास को लागू करने में विफल रहे। यह भी पढ़ें : बेंगलुरु भगदड़ में 11 मौतों का जिम्मेदार कौन? पुलिस ने दर्ज की FIR, मगर आरोपी कोई नहीं! इंडिया टूडे की खबर के अनुसार, याचिकाकर्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि आरसीबी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय किसने लिया? सरकार से यह भी पूछा कि जो खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेल रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने का राज्य का क्या दायित्व था? कार्यक्रम का संचालन किसने किया और इसे दो स्थानों विधान सौधा और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्यों आयोजित किया गया?


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