Jammu Kashmir: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, घाटी में टार्गेट किलिंग की साजिश रचने वाला अरबाज अहमद मीर आतंकी घोषित
Edited By Om Pratap

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Jammu Kashmir: आतंकी संगठन लश्कर-ए-तयैबा के सदस्य अरबाज़ अहमद मीर को जम्मू-कश्मीर में टार्गेट किलिंग की साजिश रचने के लिए आतंकवादी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सदस्य अरबाज़ अहमद मीर को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत आतंकी घोषित किया गया है। मीर पर एक महिला शिक्षक रजनी बाला सहित जम्मू-कश्मीर में लक्षित हत्याओं में शामिल होने का आरोप है।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की, जिसमें कहा गया कि मीर वर्तमान में पाकिस्तान में है और सीमा पार से लश्कर के लिए काम कर रहा है। मीर मूल रूप से जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखता है।
Ministry of Home Affairs yesterday designated Arbaz Ahmad Mir as a terrorist under the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967. Belonging to Jammu and Kashmir, Mir is presently based in Pakistan and is working for Lashkar-E-Taiba (LeT) from across the border. pic.twitter.com/Cb8Isi2nnV
— ANI (@ANI) January 7, 2023
अधिसूचना में कहा गया कि मीर टारगेट किलिंग में शामिल है और जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एक शिक्षिका रजनी बाला की हत्या में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के गुफबल गांव के रहने वाले मंजूर अहमद मीर का बेटा मीर कश्मीर घाटी में आतंकवाद को फैलाने में शामिल है और सीमा पार से अवैध हथियार या गोला-बारूद या विस्फोटक ले जाकर आतंकवादियों का समर्थन करता है।
जम्मू की रजनी बाला की 31 मई, 2022 को कुलगाम जिले में सरकारी हाई स्कूल, गोपालपोरा के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यूएपीए के तहत चौथी अनुसूची में शामिल होने के साथ, मीर आतंकवादी घोषित होने वाला 51वां व्यक्ति होगा।
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