हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Asian Games 2026election commissionBigg Boss 20

IRCTC Scam: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मिली राहत, जमानत रद्द करने की याचिका खारिज

विज्ञापन

IRCTC Scam: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर उस याचिका को रद्द कर दिया है जिसमें सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने की मांग की थी।

दिल्ली कोर्ट ने तेजस्वी यादव को जिम्मेदार होने और सार्वजनिक रूप से बोलते समय उचित शब्दों का चयन करने के लिए कहा है। फिलहाल, इस संंबंध में विस्तृत आदेश जारी नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत रद्द करने का विशेष आधार नहीं मिला है, इसलिए सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया गया।

विज्ञापन

सीबीआई ने कहा था कि तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीबीआई अधिकारियों को धमकाया था, जिससे मामला प्रभावित हुआ। बता दें कि तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाला मामले के आरोपियों में से एक हैं।

अभी पढ़ें – हेमंत सोरेन बोले-विरोधी रच रहे झूठा षड्यंत्र, हमारी गाड़ी न रुकी है न रुकेगी 

विज्ञापन

आईआरसीटीसी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। सुनवाई के लिए तेजस्वी यादव भी कोर्ट पहुंचे हैं। पेशी के दौरान सीबीआई ने उनकी जमानत निरस्त करने की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी दायर की है।

क्या है IRCTC घोटाला

यह घोटाला आईआरसीटीसी होटल के रखरखाव अनुबंध के मामले से संबंधित है जिसमें सीबीआई ने 12 लोगों और दो कंपनियों को आरोपी बनाया था।

विज्ञापन

अभी पढ़ें – 9 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई दफ्तर से निकले डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया

2006 में रांची और ओडिशा के पुरी में आईआरसीटीसी के दो होटलों के ठेके बिहार की राजधानी पटना में एक प्रमुख स्थान पर तीन एकड़ के वाणिज्यिक भूखंड के रूप में रिश्वत में शामिल एक निजी फर्म को आवंटित करने में कथित अनियमितताएं थीं। प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था।

विज्ञापन

अभी पढ़ें – प्रदेश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

Sponsored Links by Taboola