INX Media Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य की 11.04 करोड़ रुपये की चार संपत्ति कुर्क की। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई चार संपत्तियों में से एक कर्नाटक के कूर्ग जिले में स्थित अचल संपत्ति है।
बयान में कहा गया है कि कार्ति के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतिम आदेश जारी किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं और उन्हें आईएनएक्स मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था।
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बता दें कि सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। इसी प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति पी चिदंबरम, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएससीपीएल) के खिलाफ जांच शुरू की थी।
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क्या है पूरा मामला
मामला INX मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से गैर कानूनी तौर पर मंजूरी दिलाने से जुड़ा हुआ है। INX ने 305 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश हासिल किया था। मामले की आंच कार्ति के जरिए तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम तक पहुंची थी। सीबीआई ने 15 मई 2017 को पहली एफआईआर दर्ज की थी। फिर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लांड्रिंग मामले में केस दर्ज किया था।
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