संसद में लाना होगा बिल
केंद्र सरकार अगर INDIA को हटाकर भारत का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे इसके लिए इस बाबत एक बिल लाना होगा। दरअसल, अनुच्छेद-368 संविधान में संशोधन की अनुमति संसद को प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत कुछ मामलों में बिल पास कराने के लिए 50 प्रतिशन यानी बहुमत की जरूरत होती है, तो कुछ में दो तिहाई बहुमत हासिल करना जरूरी होता है।लोग कैसे ले सकेंगे 25 रुपये की प्याज और 60 रुपये में दाल, समझिये मोदी सरकार का पूरा प्लान
दोनों सदनों से कराना होगा पास
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परंपरा के अनुसार, सबसे पहले इस बिल को लोकसभा में पास होने के बाद यह राज्यसभा में जाएगा। दोनों सदनों में पास होने के यह राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही यह बिल कानून का रूप ले लेगा।
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