GST दरों में बदलाव का क्या पड़ेगा आपके घर के बजट पर असर? ऑफिस जाना हुआ सस्ता, किसानों की घटी लागत
Author: Amit Kasana
Sep 22, 2025 08:32 AM IST
Impact of GST Rate Changes on Your Household Budget: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में केंद्र सरकार ने कई वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाने का निर्णय लिया है। सरकार की इस छूट से हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सस्ती हो जाएंगी, नई 22 सितंबर से यानी आज से लागू हो गई हैं।
सरकार के जीएसटी दर घटाने का सीधा असर हमारे घर के बजट पर पड़ेगा। दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे पेशे से सीए संदीप कुमार के अनुसार जीएसटी काउंसिल के हालिया फैसले से घर के मासिक घरेलू बजट में करीब 2 से 5% तक की बचत होने की उम्मीद है।
नौकरी पेशा लोगों का किराया बचेगा, इलेक्ट्रिक वाहन यूज करने वालों की मौज
जानकारी के अनुसार सरकार ने जीएसटी दरों में जो बदलाव किया है उससे खासकर उन परिवारों जो इलेक्ट्रिक वाहन यूज करते हैं, वह लोग जो घरों या कंपनी में सोलर उपकरण या एनर्जी पर काम करते हैं को फायदा होगा। आज से सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो और बस का किराया कम होगा जिससे नौकरी पेशा लोगों का खर्च कम होगा।
किसानों की हो गई बल्ले-बल्ले, इन चीजों पर बढ़ी छूट
नई जीएसटी दरों के बाद कृषि उपकरण और खेती से संबंधित चीजें सस्ती हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार छोटे और मध्यम कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर के पुर्जे और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के सामान पर जीएसटी की दरें 18% से 12-5% तक कम की गई है। बता दें इससे खेती की लागत 5-10% तक कम होगी।
इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में बदलाव नहीं, सस्ती हुई आपकी पसंदीदा बाइक
इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन पर 5% स्लैब को जारी रखा गया है। जबकि बाइक में लोगों का पसंदीदा इंजन सेक्शन 350cc में जीएसटी 28% से कम करके 28% तक कर दिया है। बता दें सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, जिससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके।
सस्ता होगा हेल्थ इंश्योरेंस करवाना, कैंसर समेत 33 दवा जीएसटी फ्री
आज से लागू नई जीएसटी दरों के बाद दवा, सैनिटरी नैपकिन, डायपर, इंसुलिन और कुछ बुनियादी स्वास्थ्य उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 0-5% हो गई है, जिसे इनकी कीमत घटेगी। जानकारी के अनुसार अब हेल्थ इंश्योरेंस करवाना सस्ता पड़ेगा और कैंसर समेत 33 दवाओं को जीएसटी फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा जैसे मेट्रो, बस, और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर जीएसटी को 12% से 5% तक कम किया गया है।
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