लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक और भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों में शामिल हाफिज सईद के पाकिस्तान में होने की जानकारी सामने आई है. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने जम्मू की विशेष अदालत को बताया कि सईद पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चला रहा है. इस मामले में अदालत ने सईद के खिलाफ दो महीने के भीतर दूसरी बार गैर-जमानती वारंट जारी किया है. मामला जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूहों को कथित तौर पर हथियार और पैसे मुहैया कराने तथा उन्हें निर्देश देने से जुड़ा है.
NIA ने सईद को बताया फरार आरोपी
NIA ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 75 के तहत सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी. एजेंसी ने उसे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा का रहने वाला और इस मामले में फरार आरोपी बताया है. यह जांच इस साल की शुरुआत में श्रीनगर के बाहरी इलाके से मोहम्मद नकीब भट की गिरफ्तारी के बाद आगे बढ़ी थी. बाटपोरा निवासी भट के पास से चीन में बना एक हथगोला और 15 कारतूस बरामद होने का दावा किया गया था. इसके बाद जकूरा थाने में उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), आयुध अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.
जांच में सामने आया कथित आतंकी नेटवर्क
NIA के मुताबिक, आगे की जांच में जम्मू-कश्मीर में सक्रिय एक आतंकी नेटवर्क का पता चला. इस दौरान लश्कर-ए-तैयबा और उससे जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के कई कथित आतंकवादियों के साथ दो पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया. जांच एजेंसी का कहना है कि इसी जांच के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और प्रमुख के तौर पर सईद की कथित भूमिका सामने आई. गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकवादियों के भी उसके संपर्क में होने की बात जांच में सामने आने का दावा किया गया है.
पाकिस्तान से आतंकियों को निर्देश देने का आरोप
NIA ने अदालत को बताया कि सईद पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चला रहा है. एजेंसी के अनुसार, वह कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को कथित तौर पर हथियार और धन उपलब्ध करा रहा है और उन्हें निर्देश भी दे रहा है. एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि सईद फिलहाल पाकिस्तान में है. विशेष न्यायाधीश प्रेम सागर ने 8 सितंबर को NIA की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जांच के दौरान मामले में सईद की कथित संलिप्तता सामने आई है और उस पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. अदालत ने यह भी कहा कि सईद फरार है और जांच एजेंसी सामान्य प्रक्रिया के जरिए उसकी अदालत में मौजूदगी सुनिश्चित नहीं कर सकी. इसके बाद उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया.
पहलगाम हमले के मामले में भी वारंट जारी हुआ था
जम्मू की विशेष NIA अदालत इससे पहले भी सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी है. 8 जुलाई 2026 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मामले में उसके खिलाफ पहला वारंट जारी किया गया था. इस हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति समेत 26 लोगों की मौत हुई थी. अब जम्मू की विशेष अदालत ने सईद के खिलाफ दो महीने के भीतर दूसरी बार गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
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