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5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी, जानें क्या है रूल?

बहुत से कर्मचारियों को ग्रेच्युटी से जुड़े नियम के बारे में पता नहीं होता है। आमतौर पर लोगों को यही जानकारी होती है कि किसी भी कंपनी में 5 साल काम करने के बाद कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है कि 5 साल से कम समय में नौकरी छोड़ने पर भी आपको ग्रेच्युटी मिल सकती है?

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एक कर्मचारी किसी भी कंपनी में पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। यह नियम ‘ग्रेच्युटी भुगतान नियम 1972’ के मुताबिक है। हालांकि, बहुत से कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि अगर वे कंपनी के साथ 5 साल तक सर्विस पूरी करने से पहले ही अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, तो वह भी ग्रेच्युटी के हकदार हो जाते हैं। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित समय को पूरा करना जरूरी हो जाता है। अगर आपके पास किसी दूसरी कंपनी का ऑफर है और आप केवल ग्रेच्युटी की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो जानिए कि आप 4 साल में कैसे ग्रेच्युटी के हकदार बन जाते हैं?

4 साल 240 दिन में मिलेगी ग्रेच्युटी

आपको बता दें कि ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारियों को एक कंपनी में 5 साल तक सेवा देने की जरूरत नहीं है। दरअसल, कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने का पात्र तब हो जाता है, जब उसने किसी कंपनी में 4 साल और 240 दिन से ज्यादा काम किया हो। मान लीजिए, कोई कर्मचारी 1 जनवरी, 2021 को किसी कंपनी के साथ जुड़ता है, अगर वह 29 अगस्त 2025 के बाद नौकरी छोड़ता है, तो वह ग्रेच्युटी पाने का हकदार हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस तारीख तक कर्मचारी को सेवा में 4 साल 240 दिन पूरे हो चुके होंगे। इसके लिए कर्मचारी को 1 जनवरी 2026, तक 5 साल पूरे होने का इंतजार नहीं करना होगा।

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कितने दिन काम करने पर नहीं मिलती ग्रेच्युटी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 240 दिन 7.89 महीने के बराबर होते हैं। हर एक कर्मचारी के लिए यह ध्यान देना होगा कि उनके काम करने की अवधि 4 साल और 8 महीने होनी चाहिए। इसके बाद ही वे ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। जो कर्मचारी 4 साल 240 दिनों से कम की सेवा करते हैं उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। हालांकि, किसी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता के मामले में भी 5 साल की सेवा जरूरी नहीं है।

क्या होती है ग्रेच्युटी?

पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के मुताबिक, ग्रेच्युटी वह राशि होती है, जो किसी भी कर्मचारी को कंपनी उसके काम के लिए देती है। यह राशि कर्मचारी के वेतन, महंगाई भत्ते और कमीशन को मिलाकर बनाई जाती है। इसका लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 5 साल या 4 साल 240 दिन उसी कंपनी में काम करना होता है।

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लेखक के बारे में

Shabnaz

शबनाज़ खानम एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो वर्तमान में न्यूज़24 में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इंडिया डेली लाइव, ज़ी न्यूज़ सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न पदों पर ज़िम्मेदारियां निभाई हैं। शबनाज़ ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्हें डिजिटल और टीवी दोनों में काम करने का 5 साल का अनुभव प्राप्त है और वे अपने संपादन कौशल, बारीक नज़र और विस्तृत कहानी को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती हैं। काम के अलावा, उन्हें सिनेमा और लाइफस्टाइल पर बातचीत करना बेहद पसंद है, जो उनकी कहानी कहने की गहरी रुचि को दर्शाता है।
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