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क्या है GRAP-4, जो आज से दिल्ली एनसीआर में लागू, WFH कहां और क्या-क्या पाबंदियां

GRAP 4 applicable in Delhi NCR: दिल्ली में ग्रैप 4 लागू करने के साथ ही जहां एक तरफ भारी वाहनों के आवागमन को लेकर बदलाव किया गया है, वहीं दूसरी ओर सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज में 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

GRAP 4 applicable in Delhi NCR: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से प्रदेश भर में रविवार देर शाम से ग्रैप 4 (GRAP-4) लागू कर दिया गया है। लिहाजा, ग्रैप 4 के जरिए सरकार ने वायु प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए बड़े बदलाव करते हुए अलग-अलग तरह की पाबंदियां लगाई हैं। एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) ने रविवार को ग्रैप 4 लागू करने का फैसला लेते हुए कहा कि दिल्ली की एयर क्वॉलिटी की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखने के साथ उसपर चिंतन करते हुए यह निर्णय लिया गया है। ग्रैप 4 लागू करने के साथ जहां एक तरफ दिल्ली में भारी वाहनों के आवागमन को लेकर बदलाव किया गया है, वहीं दूसरी ओर सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज में 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

ग्रैप 4 के जरिए लागू हुईं पाबंदियां पूरे NCR में होंगी लागू

सीएक्यूएम की ओर से कहा गया है कि ग्रैप 4 के जारी की गईं पाबंदियां पूरे एनसीआर में लागू होंगी। इसके तहत मैनेजमेंट कमीशन की ओर से आठ एक्शन प्लान्स भी तैयार किए गए हैं।

क्या है ग्रैप 4, समझिए

जिस ग्रैप 4 के नियम को दिल्ली सरकार की ओर से वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है, सबसे पहले उस ग्रैप 4 को समझना बेहद जरूरी है। दिल्ली की गिरती वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए ग्रैप के कार्यों को सरकार की ओर से 4 चरणों में बांटा गया है। इस चरणों के हर एक चरण में स्थिति के अनुसार कई प्रकार के बदलाव और पाबंदियां लगाई गईं हैं। आपको बताते चलें कि ग्रैप के पहले चरण का मतलब 'खराब' यानी दिल्ली की हवा का AQI 201-300, ग्रैप के दूसरे चरण का मतलब 'बहुत खराब' यानी दिल्ली की हवा का AQI 301-400, तीसरे चरण का मतलब 'गंभीर' यानी AQI 401-450 और चौथे चरण का मतलब 'गंभीर प्लस' होता है, जिसमें AQI 450 के ऊपर होता है।

दिल्ली की स्थिति अतिगंभीर होने के बाद लागू हआ ग्रैप-4

आपको बता दें कि सीएक्यूएम को दिल्ली की गिरती वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने का काम सरकार की ओर से सौंपा गया था। बीते दिनों से लगातार खराब हो रही हवा के चलते दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'गंभीर प्लस' श्रेणी में पहुंच गई। आपको बता दें कि दिल्ली की तेजी से गिर रही वायु गुणवत्ता को कंट्रोल करने के लिए रविवार को ग्रैप के चरण 4 का उपयोग किया गया, जो कि पिछले चार सालों से गंभीर श्रेणी में था। यह भी पढ़ें:  ‘धड़ खेत में मिला… सिर लापता’, रुपयों के लेनदेन में दोस्तों ने लिया खौफनाक बदला, युवक के किए दो टुकड़े

ग्रैप 4 के तहत लागू हुए ये ऐक्शन प्लान्स

बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किए गए ग्रैप-4 के तहत दिल्ली में ट्रकों एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि, केवल जरूरी सामान लेकर आने वाले ट्रकों और LNG, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में आने की इजाजत रहेगी। इसके साथ ही ग्रैप-4 के तहत प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक, वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान दिल्ली के आसपास के अन्य राज्यों से केवल CNG, इलेक्ट्रिक, BS-6 वाहनों को एंट्री की इजाजत मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली का एक्यूआई 450 तक हो चुका है, जिसके चलते उप-समिति ने ग्रैप नियम से जुड़े सभी जरूरी कदमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है। यह भी पढ़ें: यूनिफॉर्म की वजह से बिमार पड़ी एयर होस्टेस, कंपनी को देना पड़ा 8 करोड़ का हर्जाना

घर से काम करेंगे 50 फीसदी कर्मचारी

आपको बताते चलें कि दिल्ली सरकार की ओर से लागू हुए ग्रैप-4 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू करने के लिए आज यानी सोमवार को आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही ग्रैप-4 में राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिजों, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइनों, जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट्स के निर्माण को रोकने का निर्देश जारी किया गया है। सीएक्यूएम की ओर से दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के चलते सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश जारी किए हुए हैं। इसके साथ ही ग्रैप-4 के लागू हुए नियम में कक्षा VI, IX और कक्षा XI के लिए स्कूलों में चलने वाली फिजिकल क्लासेज की जगह ऑनलाइन क्लास चलाने पर विचार करने को कहा गया है।

कमजोर स्वास्थ्य वालों को घर में रहने के निर्देश

सीएक्यूएम की ओर से लागू ग्रैप-4 में यह भी कहा गया है कि बच्चे और बुजुर्गों के साथ कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज से बचने और वायु प्रदूषण के चलते घर के भीतर रहने क निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आसपास की राज्य सरकारों को भी निर्देशित करते हुए कहा गया है कि वे भी स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद करने से जुड़े हुए इमरजेंसी उपायों पर गौर करें।


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