बेंगलुरू से 55 यात्रियों को छोड़ उड़ गया था गो फर्स्ट विमान, लगा 10 लाख रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन ऑपरेटर गो फर्स्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस महीने की शुरुआत में उसकी एक उड़ान ने बेंगलुरू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, जिससे 50 से अधिक यात्रियों को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर छोड़ दिया गया था।
Go Air पर लगा 10 लाख रुपये का जुर्माना
विमानन कंपनी की जांच में पता चला है कि Go Air के कम्युनिकेशन में दिक्कत थी। अब DGCA ने Go Air पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 9 जनवरी को गो फ़र्स्ट फ़्लाइट के अपने सामान के साथ दिल्ली के लिए उड़ान भरने के बाद, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पीछे छूटने के बाद, 55 से अधिक यात्रियों ने हंगामा किया था। बेंगलुरू से दिल्ली जाने वाली गो फर्स्ट फ्लाइट G8116 ने कथित तौर पर 55 यात्रियों के बिना उड़ान भरी थी, जिनके पास उनके बोर्डिंग पास थे और उन्होंने अपना सामान चेक-इन किया था। गो एयर इस मामले में अपनी इंटरनल जांच की, जिसमें सामने आया कि कम्युनिकेशन में दिक्कत थी।
और पढ़िए – प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मौत
इस घटना के बाद, डीजीसीए ने गो फर्स्ट के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि एयरलाइन के खिलाफ उनके नियामक दायित्वों के उल्लंघन के लिए प्रवर्तन कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। एयरलाइन ऑपरेटर ने बुधवार, 25 जनवरी को कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत किया था।
और पढ़िए – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world
on News24. Follow News24 and Download our - News24
Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google
News.