Prajwal Revanna Case: उम्रकैद की सजा मिलने के बाद बेंगलुरु सेंट्रल जेल में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने पहली रात बिताई। हालांकि इससे पहले भी जेल में थे लेकिन उन्हें जमानत मिलने की उम्मीद थी। 2 अगस्त को कोर्ट ने रेवन्ना को दोषी साबित किया, इसके बाद भी रेवन्ना को कम सजा की उम्मीद थी। लेकिन 3 अगस्त को उम्रकै की सजा मिलने से प्रज्वल पूरी तरह टूट गया। इस सजा के बाद रेवन्ना की बीती रात जेल में पहली रात थी। पूरी रात उसने रोते हुए बिताई।
मेडिकल चेकअप से लेकर जेल में अन्य लोगों से बात करने तक में प्रज्वल काफी भावुक रहा। पूर्व सांसद रेवन्ना को अब नई पहचान मिल गई है। सेंट्रल जेल में जेल प्रशासन ने उन्हें कैदी नंबर 15528 बनाया है। बीते दिन घरेलू सहायिका से रेप के मामले में कर्नाटक की MP-MLA कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई है। रेवन्ना जनता दल (सेक्युलर) की टिकट पर सांसद बने थे, रेप के आरोप लगने और रेवन्ना की अश्लील वीडियो से भरी पेनड्राइव वायरल होने के बाद पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। अब रेवन्ना ताउम्र जेल में रहेंगे। रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा के पोते भी हैं।
रोज 8 घंटे श्रम पर मिलेगी 524 रुपये सैलरी
कोर्ट के आदेश के बाद रेवन्ना सेंट्रल जेल पहुंच गए हैं। पूर्व सांसद को अब अपराधी की तरह जेल में रोजाना मेहनत करनी होगी जिसके बदले उन्हें 524 रुपये मासिक मेहनताना मिलेगा। बताया गया कि प्रज्वल रेवन्ना रोज 8 घंटे काम करेंगे। हालांकि शुरुआत होने की वजह से रेवन्ना को अनट्रेंड मजदूर को रुप में रखा गया है। बाद में कोई काम सीखने पर रेवन्नी की सैलरी बढ़ सकती है।
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8 धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा
रेप केस में दोषी साबित हुए प्रज्वल रेवन्ना पर पुलिस ने 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें आईपीसी की धारा 376 (2) (K) (अधिकार की स्थिति में बलात्कार), 376 (2) (N) (बार-बार बलात्कार), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354B (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से हमला), 354C (दृश्यरतिकता), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (सबूत मिटाना) और आईटी एक्ट की धारा 66E (गोपनीयता का उल्लंघन) धारा शामिल हैं। इनकी जांच के लिए कर्नाटक पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन किया था। कोर्ट ने प्रज्वल को धारा 376 (2) (K) और 376 (2) (N) में दोहरे उम्रकैद की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 354A के तहत 3 साल की जेल और 25 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 354B के तहत 7 साल की जेल और 50 हजार रुपए का जुर्माना और धारा 354C के तहत 3 साल की जेल और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। नियम के तहत सबसे बड़ी सजा यानी उम्रकैद को ही प्रमुख सजा माना जाएगा। बाकी जेल की सजा साथ साथ चलेंगी।
क्या था पूरा मामला?
लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान होने से कुछ दिन पहले ही प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो में वह अपनी घरेलू सहायिका के साथ नजर आ रहे हैं। मामले गंभीर होने के बाद प्रज्वल विदेश चला गया था। पिछले साल 27 अप्रैल को 48 साल की घरेलू सहायिका की शिकायत पर प्रज्वल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हुई। अब कोर्ट ने रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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