Rahul Gandhi FIR: संसद में धक्कामुक्की मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार, धक्कामुक्की मामले पर बीजेपी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर ये एक्शन हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि धक्कामुक्की में उसके सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को चोटें आईं। प्रताप सारंगी को सिर में चोट लगी। जिसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने राहुल गांधी से वैकल्पिक रास्ते से संसद में जाने का अनुरोध किया था, लेकिन राहुल नहीं माने। उनका रवैया अशोभनीय और आपराधिक है।
इन धाराओं में मामला दर्ज
राहुल गांधी के खिलाफ धारा 115, 117, 125, 131, 351 और 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें 3 माह से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। शिकायत में सेक्शन 109 (अटेम्प्ट टू मर्डर) भी था, लेकिन पुलिस ने इसे हटा दिया है।
किस धारा में कितनी सजा का प्रावधान?
बता दें कि धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित है। जिसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 117 में घोर उपहति का अपराध शामिल है। जिसमें अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। किसी की सुरक्षा को खतरे में डालने पर धारा 125 लगाई जाती है। इसमें अगर साधारण चोट है तो 6 महीने और गंभीर चोट पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 131 के तहत आपराधिक बल का अपराध आता है। इसमें तीन महीने की सजा दी जा सकती है। आपराधिक धमकी का अपराध धारा 351 का हिस्सा है। इसके तहत 2 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी
दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने कहा है कि ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि ये सब अडानी और संविधान पर गृह मंत्री के बयान वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।
हमें अंदर जाने से रोका
राहुल गांधी ने कहा- हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब हमने संसद भवन के अंदर जाने की कोशिश की थी, तब बीजेपी नेता हाथ में लकड़ियां लेकर खड़े थे। उन्होंने हमें अंदर जाने से रोका। वे चाहते हैं कि किसी भी तरह से मुद्दे से ध्यान भटके। आज उन्होंने यही साजिश के तहत किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मेरी उम्र ऐसी नहीं है कि मैं किसी को धक्का दे सकूं। सभी आरोप निराधार हैं।
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कैसी है प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत की तबीयत?
प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का हेल्थ अपडेट सामने आया है। डॉक्टरों का कहना है कि दोनों सांसदों के सिर में चोटें आई हैं। प्रताप सारंगी के सिर में टांके लगाए गए हैं। मुकेश राजपूत का बीपी हाई है। दूसरी ओर, सारंगी का भी बीपी हाई है। वह पहले से ही हार्ट पेशेंट हैं। उनकी उम्र ज्यादा है। ऐसे में डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं।
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