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राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट करने पर बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय पर FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

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Bengaluru News: कर्नाटक कांग्रेस ने बुधवार को बेंगलुरु में बीजेपी नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। कांग्रेस के रमेश बाबू की शिकायत के बाद मालवीय पर राहुल गांधी के एक एनिमेटेड वीडियो को लेकर मामला दर्ज किया गया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मालवीय के ट्वीट के लिए बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 153 ए 120 बी 505 (2), 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कांग्रेस नेताओं ने मालवीय पर साधा निशाना

मालवीय के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उनके (अमित मालवीय) खिलाफ और भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।’ अगर कोई सच्चाई, तथ्यों, लोगों की छवियों और देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार है, तो वह बीजेपी आईटी सेल है।

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वहीं, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि भाजपा को जब भी कानून की आंच झेलनी पड़ती है तो वे रोते हैं। उन्हें देश के कानून का पालन करने में समस्या है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि एफआईआर का कौन सा हिस्सा गलत इरादे से दर्ज किया गया है. हमने कानूनी राय लेने के बाद ऐसा किया है।

मालवीय ने 17 जून को किया था ट्वीट

मालवीय ने 17 जून को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से राहुल गांधी का एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो का कैप्शन था, “राहुल गांधी खतरनाक हैं और एक कपटी खेल खेल रहे हैं…।”

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राहुल गांधी को लेकर एनिमेटेड वीडियो जारी करने के लिए कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री प्रियांक खड़गे और केपीसीसी प्रवक्ता रमेश बाबू ने अमित मालवीय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

खड़गे के हवाले से कहा गया कि वीडियो में यह दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, तो वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी देश को तोड़ रहे हैं।

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मालवीय के खिलाफ FIR पर तेजस्वी सूर्या का ट्वीट

बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि स्पष्ट है कि अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर राजनीति से प्रेरित है। स्पष्ट और सरल। राहुल गांधी के खिलाफ उनके कथित बयान के लिए आईपीसी की धारा 153 ए और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उपरोक्त दोनों धाराएं समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। तो, क्या है राहुल गांधी? एक व्यक्ति या एक समूह या एक वर्ग? हम इसे अदालत में चुनौती देंगे और न्याय सुनिश्चित करेंगे।

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