वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 56वीं बैठक बुधवार को संपन्न हो गई। इस बैठक में आम लोगों को राहत देते हुए कई फैसलों पर मुहर लगाई गई है। अब लोगों को रोजमर्रा की चीजों पर पहले की 18% टैक्स नहीं देना होगा। इसे घटना 5% कर दिया गया है। यानी देखा जाए तो रोजाना दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली खाने-पीने वाले उत्पाद सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा फुटवियर और रेडिमेड कपड़े खरीदने पर भी लोगों का ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
अब इन उत्पादों पर नहीं लगेगा टैक्स
GST परिषद की बैठक में मक्खन, घी, सूखे मेवे, गाढ़ा दूध, सॉसेज, मांस, जैम और जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर पीने के पानी की बोतल, फलों का गूदा और जूस, दूध से बने पेय पदार्थ, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और अनाज जैसे उत्पादों पर टैक्स की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। अब ये सभी उत्पाद सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा बिना पैकेज वाले खाद्य पदार्थों पर शून्य कर लागू रहेगा। इस तरह सरकार ने लोगों को एक बड़ी राहत दी है। पूर्व में इन उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने पर सरकार लोगों की आलोचना झेल चुकी हे।
ये भी पढ़ें: कैंसर समेत 33 जीवन रक्षक दवाओं पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत
दोपहिया वाहन समेत ये चीजे भी हुईं सस्ती
टूथपाउडर, दूध की बोतल, बर्तन, साइकिल, बांस के फर्नीचर और कंघी जैसी वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। साथ ही, शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, ब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल पर भी टैक्स 18 प्रतिशत से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया। सीमेंट पर कर 28% से घटाकर 18% और 350 सीसी तक के इंजन वाले छोटे पेट्रोल-डीजल वाहनों और दोपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% करने का निर्णय लिया गया। वहीं, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर जैसे उपभोक्ता उत्पादों पर टैक्स को घटाकर 18% के स्लैब में लाने का प्रस्ताव है।
जूते और रेडीमेड कपड़ों पर भी राहत
GST परिषद की बैठक में जूते और रेडीमेड कपड़ों पर भी राहत देने का प्रस्ताव रखा गया। अभी तक 1,000 रुपये तक की कीमत वाले उत्पादों पर 5% और इससे अधिक कीमत वाले उत्पादों पर 12 प्रतिशत GST लगता है। परिषद ने जूते-चप्पल और कपड़ों पर 5% टैक्स की सीमा बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का फैसला किया है। इस श्रेणी से ऊपर के रेडीमेड कपड़े और जूते 18% टैक्स के दायरे में आएंगे। GST की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
ये भी पढ़ें: क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा, जानिए नए जीएसटी स्लैब में आपके लिए क्या?
संबंधित खबरें
'जनता डरने वाली नहीं...', मार्च के बाद राहुल गांधी ने जारी किया Video संदेश
7 hrs agoबैटमैन मास्क की क्या है कहानी? राहुल गांधी ने खरगे को भी पहनाया
8 hrs ago6 राज्यों में नए गवर्नर्स का ऐलान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की नियुक्ति
8 hrs agoमहंगे इलाज के खिलाफ केंद्र का एक्शन! अब अस्पताल नहीं ऐंठ पाएंगे भारी फीस
8 hrs agoदिल्ली-NCR में छाए रहेंगे बादल, जानें आपके राज्य में कल कैसा रहेगा मौसम
9 hrs agoCJI सूर्यकांत के इस्तीफे की मांग पर भड़का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन
9 hrs agoEC की फाइलें, एजेंडा और मीटिंग मिनट्स…, SC से विपक्ष की क्या है मांगें?
10 hrs agoदिल्ली में नए प्रदर्शन स्थल पर कैसे पहुंचा जा सकता है? जानिए पूरी डिटेल
11 hrs agoउम्र, एजुकेशन..., नेहा बोरा के बारे में Google पर क्या सर्च कर रहे लोग?
11 hrs ago'अराजकता फैला रहे हैं नेता प्रतिपक्ष', INDIA गठबंधन मार्च पर भड़की BJP
11 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines