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चुनाव आयोग में IT चीफ की पावर पर चली कैंची, 3 महीने के बाद नया आदेश जारी; अब सीनियर अफसर से लेनी होगी हर मंजूरी

Seema Khanna: चुनाव आयोग की डायरेक्टर जनरल (आईटी) की पावर को अब कम कर दिया गया है, इसको लेकर ECI ने बीते बुधवार को नया आदेश जारी किया है. अब सीमा खन्ना को इंटरमीडिएटरी सुपरवाइजरी ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा.

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चुनाव आयोग की डायरेक्टर जनरल (IT) सीमा खन्ना (Photo-PTI and ECI)

Election Commission of India: चुनाव आयोग ने अपनी डायरेक्टर जनरल (IT) सीमा खन्ना के लिए सुपरवाइजरी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को बहाल कर दिया है. तकरीबन 3 महीने पहले जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर हुए आंतरिक मतभेद के कारण 2 चुनाव आयुक्तों ने चिंता जताई थी. 4 नवंबर 2026 को जारी एक नए आदेश के मुताबिक, सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर (DEC) पवन कुमार शर्मा अब आईटी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) विभागों की देखरेख करेंगे. खन्ना को इन विभागों से जुड़ी फाइलें शर्मा के जरिए ही जमा करनी होंगी.

IT चीफ की पावर घटाई गई

‘इंडियन एक्सप्रेस’ के मुताबिक इस फैसले से 28 जुलाई 2026 को किए गए बदलाव पलट गए हैं. उस समय IT और ICT की जिम्मेदारियां तत्कालीन DEC संजय कुमार से हटाकर सीधे सीमा खन्ना को सौंप दी गई थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो बिना किसी इंटरमीडिएटरी सुपरवाइजरी ऑफिसर के सीधे आयोग को रिपोर्ट कर सकती हैं. लेकिन अब उनकी शक्तियों पर कैंची चल चुकी है.

2 चुनाव आयुक्तों ने जताई थी आपत्ति

28 जुलाई के इस फैसले पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्ति जताई थी. 29 जुलाई को, दोनों ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि सीनियर DEC मनीष गर्ग ने आयोग की मंजूरी के बिना ही ये आदेश जारी कर दिया था.

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हालांक ECI का कहना है कि इस विवादित व्यवस्था को कभी लागू ही नहीं किया गया. सीमा खन्ना फाइलें गर्ग के जरिए ही जमा करती रहीं. अगस्त में संजय कुमार के आयोग छोड़ने के बाद, IT से जुड़ी जिम्मेदारियां गर्ग ने ही संभाली थीं. चुनाव आयोग के एक सूत्र ने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि जिम्मेदारियों का ये नया बंटवारा आयोग के सर्वसम्मत फैसले को दिखाता है. साथ ही ये भी साफ किया गया कि डायरेक्टर जनरल (IT) हमेशा से DEC स्तर के किसी अधिकारी को ही रिपोर्ट करती रही हैं.

सुप्रीम कोर्ट के सामने ECI की सफाई

23 सितंबर को ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी एक जांच रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बाद ये विवाद काफी चर्चा में आ गया. 26 अक्टूबर 2026 को कोर्ट में दिए अपने जवाब में, ECI ने बताया कि 28 जुलाई का आदेश अतिरिक्त सचिव रैंक के अधिकारी गर्ग द्वारा जारी किया गया था. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 30 जुलाई 2026 को दोनों चुनाव आयुक्तों द्वारा दिए गए संयुक्त निर्देशों के बाद, इस आदेश को कभी लागू नहीं किया गया.

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लेखक के बारे में

Shariqul Hoda

न्यूज़ 24 डिजिटल में शारिकुल होदा सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मुख्य तौर पर वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें लिखते हैं. शारिकुल ने 2008 में दूरदर्शन में बतौर इंटर्न अपनी शुरुआत की, इसके बाद वह दैनिक जागरण, टीवी टुडे नेटवर्क, जनसंदेश, श्री न्यूज़, भारत खबर, स्पोर्ट्सकीड़ा, WION और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव से लेकर देश की बड़ी घटनाओं को कवर किया है. अपने डेढ़ दशक के मीडिया करियर में शारिकुल ने देश की राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खेलकूद से जुड़ी घटनाओं की अच्छी समझ हासिल की है. कितने साल का तजुर्बा: 16 साल शिक्षा: शारिकुल ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी (आचार्य इंस्टीट्यूट) से बीए जर्नलिज्म और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (एपीजे इंस्टीट्यूट) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है.
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