Election Commission Press Conference: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में रायसीना रोड पर बने नेशनल मीडिया सेंटर में हुई। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग का पक्ष रख। चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं के नाम संदेश से संबोधन की शुरुआत की।
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि देश का हर राजनीतिक दल चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के बाद ही अस्तित्व में आता है। ऐसे में चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सभी समान हैं। चुनाव आयोग अपने कर्तव्य से न कभी पीछे हटा है और न ही कभी पीछे हटेगा।
बिहार SIR के बारे में विस्तार से बताया?
चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की मांग के अनुरूप ही बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की शुरुआत की गई है। 1.6 लाख BLA ने मिलकर एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की है। इसकी कॉपी सभी राजनीतिक दलों को दी गई है। जब यह सूची तैयार की जा रही थी, तब सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे तो फिर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सवाल किस आधार पर उठाए जा रहे हैं?
चुनाव आयुक्त ने बताया कि राजनीतिक दलों ने 28370 क्लेम और ऑब्जेक्शन दिए हैं। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से त्रुटियों को हटाने के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय बिहार SIR के लिए दिया है। बूथ लेवल एजेंट्स और पार्टियों से चुनाव आयोग आह्वान करता है कि जो भी 15 दिन के अंदर अपने ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है, कराए। चुनाव आयोग के दरवाजे हर किसी के लिए समान रूप से खुले हुए हैं।
यह भी पढ़ें: ‘मेरा वोट चोरी हुआ, FIR लिखानी है’, राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट करके दिया BJP को खास संदेश
वोट चोरी के आरोप को बताया अपमान
चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार SIR को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सभी स्टेकहोल्डर SIR को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के साथ मतदाना खड़े हैं तो चुनाव आयोग के खिलाफ सवाल कैसे खड़ा किया जा सकता है? वोट चोरी का आरोप लगाना संविधान का अपमान है। मिथ्या आरोपों से चुनाव आयोग नहीं डरता है।
चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने वाले को चुनाव आयोग कड़ा संदेश देता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ गरीब, अमीर, महिला, बुजुर्ग और युवा के साथ खड़ा है। कानून के अनुसार 45 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जाएगा तो यह भारत के लोकतंत्र का अपमान होगा।
चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोटर प्राइवेसी का ध्यान रखने की बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, लेकिन चुनाव आयोग ने पिछले दिनों कई वोटरों के सार्वजनिक फोटो देखे हैं, ऐसा करना सही है क्या?
यह भी पढ़ें: कौन हैं Minta Devi? जिनकी उम्र पर मचा घमासान, कांग्रेस ने नाम वाली टी-शर्ट पहन किया विरोध प्रदर्शन
बिहार SIR पर चल रहा है विवाद
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर चुनाव आयोग बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करा रहा है, जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है। गत एक अगस्त को चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस, राजद, TMC, सपा, और अन्य दलों ने SIR को लोकतंत्र पर हमला बताया। तेजस्वी यादव ने इसे गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश करार दिया, जबकि SIR के जरिए वोट चोरी और नागरिकता चोरी की साजिश रचने का आरोप BJP और चुनाव आयोग पर लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का ही जवाब दिया।
संबंधित खबरें
सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा राज्यों को अतिरिक्त सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार
21 mins agoक्या भारत में तिरंगे के साथ फहरा सकते हैं दूसरा झंडा? जानें नियम और शर्तें
59 mins agoआंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में NDA की बड़ी जीत, YSR कांग्रेस को झटका
1 hr agoटोल टैक्स को लेकर NHAI का नया नियम, भविष्य में हाईवे पर नहीं लगेगा जाम
2 hrs agoश्रीनगर में भीषण आग का तांडव, 80 झुग्गियां जलकर खाक; दो की मौत
3 hrs agoदुष्कर्म का आरोपी जज पॉक्सो केस की कैसे कर सकता सुनवाई? SC ने लिया संज्ञान
3 hrs agoक्या 10वीं के बोर्ड एग्जाम में फेल होने से बचाएगा AI? जानिए CBSE का नया रूल
3 hrs agoपंचकूला स्कूल कांड में बड़ा खुलासा, आरोपी की मेंटल हेल्थ रिपोर्ट आई सामने
4 hrs agoगुवाहाटी होटल गोलीकांड का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर
5 hrs agoSIR को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, फॉर्म-6 से हटाया गया एक और कॉलम
5 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines