TrendingYear Ender 2025T20 World Cup 2026Bangladesh Violence

---विज्ञापन---

सेक्स करने से इनकार किया, पति पहुंचा थाने और कराई FIR, 11 साल बाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

Husband Wife Physical Relations Update: हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों को लेकर अहम फैसला सुनाया और कड़ी टिप्पणी की। शख्स ने पत्नी पर घरेलू हिंसा का केस कराया था और पुलिस से इंसाफ का गुहार लगाई थी।

नोटिफिकेशन जारी करके नए नियम लागू कर दिए गए हैं।
High Court Verdict on Husband Wife Relation: सुहागरात को शारीरिक संबंध नहीं बने, अगले दिन भी सेक्स करने से इनकार कर दिया। तीसरे दिन पेपर देने के बहाने मायके चली गई और उसके बादव वह वापस ही नहीं आई। उसने ससुराल वापस आने से इनकार कर दिया। परेशान होकर पति थाने पहुंच गया और उसने घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। उसने इंसाफ की गुहार लगाई। 11 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पति को इंसाफ मिला। हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि शादी होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से मना करना पति के क्रूरता है। इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में पति-पत्नी कभी साथ नहीं रहे और साल 2021 में दोनों का तलाक भी हो गया था, लेकिन पति को मानसिक परेशानी उठानी पड़ी। यह भी पढ़ें:OMG! दुनिया का सबसे अमीर आदमी 12 बच्चों का बाप; Elon Musk के परिवार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

पहले साथ नहीं रही, फिर तलाक को गलत करार दिया

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के सतना का मामला है। हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका निरस्त करके पति के हक में फैसला सुनाया। पीड़ित पति सीधी जिले का रहने वाला है और सतना की फैमिली कोर्ट में दोनों का तलाक हो गया था। साल 2021 में हुए तलाक को पत्नी को गलत करार देते फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमरनाथ केशरवानी की बेंच ने फैसला सुनाया और पति-पत्नी के रिश्ते पर अहम टिप्पणियां की। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को सही करार दिया और पत्नी की याचिका निरस्त कर दी। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर पति-पत्नी के बीच काफी लंबे समय तक अलगाव के हालात रहते हैं तो मान लेना चाहिए कि रिश्ता टूट चुका है। यह भी पढ़ें:मंगल ग्रह पर अजीबोगरीब चीज मिली! देखकर वैज्ञानिक भी हैरान, सफेद रंग और धब्बे ही धब्बे

ससुराल नहीं आई, दहेज-घरेलू हिंसा का केस कराया

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पति ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 26 मई 2013 को हुई थी। सुहागरात को संबंध नहीं बने और 3 दिन बाद पत्नी मायके चली गई। वहां जाकर उसने वापस ससुराल आने से साफ मना कर दिया। पति ने घरेलू हिंसा की शिकायत देकर केस दर्ज करा दिया। काउंसिलिंग के समय पर पत्नी साथ रहने के लिए राजी नहीं हुई तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दोनों का तलाक हो गया। 17 अगस्त 2021 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। पति के अनुसार, पत्नी ने कहा था कि वह उसे पसंद नहीं करती। उसने दबाव में आकर यह शादी की थी। इसलिए वह वापस मायके आ गई और अब वह कभी ससुराल नहीं जाएगी, लेकिन जब पति उसे लेने गया तो उसने दहेज मांगने और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। यह भी पढ़ें:उम्र 101 साल, योग को जीवन समर्पित…कौन हैं Charlotte Chopin? जिनको आज PM मोदी ने किया याद


Topics:

---विज्ञापन---