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धर्मस्थल रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, '3 महीने में सौपें नई जांच की रिपोर्ट'

Karnataka News: सुप्रीम कोर्ट ने धर्मस्थल रेप और मर्डर केस में नए सिरे से जांच के आदेश दिए है. साल 2012 में कर्नाटक के उजिरे में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या कर दी गई थी. अब जांचकर्ताओं को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.

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धर्मस्थल रेप और मर्डर केस (Photo-PTI)

Dharmasthala Rape and Murder Case: कर्नाटक के धर्मस्थल को पास उजिरे में 17 साल की लड़की के साथ रेप और उसकी हत्या का केस सुप्रीम कोर्ट के नए सिरे से जांच के आदेश के बाद फिर से चर्चा में आ गया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने जांच करने वालों को 3 महीने के अंदर दोबारा जांच पूरी करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

मामला अभी भी अनसुलझा है

पीड़िता के साथ अक्टूबर 2012 में रेप हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले की जांच पहले कर्नाटक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) और बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने की थी. हालांकि आखिर में किसी भी दोषी को सजा नहीं मिली.

जांच में कमी का आरोप

इस केस में गिरफ्तार किए गए संतोष राव को जून 2023 में CBI की एक स्पेशल कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया था. पीड़िता के परिवार का कहना है कि राव को गलत तरीके से फंसाया गया था और उन्होंने पिछली जांच में कमियों का आरोप लगाया था. इसके बाद पीड़िता की मां ने नए सिरे से जांच की मांग की. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अगस्त 2024 में उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन इस संभावना पर कहा कि कोई और शख्स भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है.

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2025 के आरोपों ने फिर से ध्यान खींचा

धर्मस्थल इलाके से जुड़े एक पूर्व सफाई कर्मचारी के आरोपों के बाद 2025 में इस मामले ने फिर से लोगों का ध्यान खींचा. उसने दावा किया कि उसे कई शवों को ठिकाने लगाने के लिए मजबूर किया गया था और आरोप लगाया कि कुछ पीड़ितों के शरीर पर यौन उत्पीड़न और हत्या के निशान थे.

कर्नाटक सरकार ने सामूहिक दफन के आरोपों की जांच के लिए एक स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई. एसआई की जांच पीड़िता मामले से अलग थी; अधिकारियों का कहना था कि पीड़िता मामले को न्यायिक दखल के बिना दोबारा नहीं खोला जा सकता.

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फैसले का स्वागत

लंबे समय से नए सिरे से जांच की मांग कर रहे एक्टिविस्ट महेश शेट्टी थिमरोडी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. ताजा आदेश जांच करने वालों को पीड़िता की मौत से जुड़े सबूतों और हालात की चेक करने और ये तय करने का नया मौका देता है कि इस अपराध के लिए कौन जिम्मेदार था.

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लेखक के बारे में

Shariqul Hoda

न्यूज़ 24 डिजिटल में शारिकुल होदा सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मुख्य तौर पर वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें लिखते हैं. शारिकुल ने 2008 में दूरदर्शन में बतौर इंटर्न अपनी शुरुआत की, इसके बाद वह दैनिक जागरण, टीवी टुडे नेटवर्क, जनसंदेश, श्री न्यूज़, भारत खबर, स्पोर्ट्सकीड़ा, WION और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव से लेकर देश की बड़ी घटनाओं को कवर किया है. अपने डेढ़ दशक के मीडिया करियर में शारिकुल ने देश की राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खेलकूद से जुड़ी घटनाओं की अच्छी समझ हासिल की है. कितने साल का तजुर्बा: 16 साल शिक्षा: शारिकुल ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी (आचार्य इंस्टीट्यूट) से बीए जर्नलिज्म और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (एपीजे इंस्टीट्यूट) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है.
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