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21 दिन में रिफंड, टिकट में फ्री बदलाव… हवाई यात्रा को लेकर बनेंगे ये 7 बड़े नियम, DGCA कब से करेगा लागू?

DGCA Ticket Rules Change Proposal: हवाई सफर करने वाले लोगों के लिए बड़े काम की खबर है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) हवाई टिकट से जुड़े नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. रिफंड और बुकिंग के नए रूल्स का ड्राफ्ट तैयार है, जिस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं. 30 नवंबर तक […]

हवाई सफर करने वालों की सहूलियत के लिए नियम बदलने का प्रस्ताव पेश किया गया है.

DGCA Ticket Rules Change Proposal: हवाई सफर करने वाले लोगों के लिए बड़े काम की खबर है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) हवाई टिकट से जुड़े नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. रिफंड और बुकिंग के नए रूल्स का ड्राफ्ट तैयार है, जिस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं. 30 नवंबर तक सभी स्टेकहोल्डर्स को DGCA के प्रस्ताव पर अपनी राय देनी है, इसके बाद प्रस्ताव को फाइनल करके एक जनवरी 2026 से नए नियम लागू किए जा सकते हैं.

48 घंटे में फ्री कैंसिलेशन या चेंज

DGCA ने प्रस्ताव दिया है कि टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे के अंदर अगर टिकट कैंसिल की जाती है या कोई चेंज कराना है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा और न ही कोई पेनल्टी लगेगी, लेकिन यह नियम तभी लागू होगा, जब डेमोस्टिक फ्लाइट की टिकट 5 दिन पहले और इंटरनेशनल फ्लाइट की टिकट 15 दिन पहले बुक हुई हो.

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24 घंटे में ही सुधार सकेंगे गलती

नए प्रस्ताव में नियम बनाया गया है कि अगर ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय कोई टाइपो या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसे 24 घंटे के अंदर सुधारा जा सकेगा, इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं लगेगा और न ही कोई पेनल्टी लगेगी.

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21 दिन में मिल जाएगा रिफंड

नए नियमों के अनुसार, अगर कोई टिकट ऑनलाइन बुक किया गया है, ट्रैवल एजेंट ने बुक कराया है या एयरलाइन के काउंटर से खरीदा गया है और उसे कैंसिल कराया जाता है तो 21 दिन के अंदर रिफंड दे दिया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से एयरलाइन की होगी. डिले या पेंडिंग का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा.

ट्रैवल एजेंट अधिकृत प्रतिनिधि

नए नियम के अनुसार, ट्रैवल एजेंट को एयरलाइंस अपना अधिकृत प्रतिनिधि बनाएंगी और सुनिश्चित करेंगी कि ट्रैवल एजेंट के जरिए खरीदा गया टिकट कैंसिल होने पर भी रिफंड 21 दिन के अंदर किया जाएगा और एयरलाइन यह सुविधा सुनिश्चित करेगी.

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सभी तरह के शुल्क वापस होंगे

DGCA ने नियम बनाया है कि अगर फ्लाइट टिकट कैंसिल होती है तो एयरलाइन को न सिर्फ रिफंड देना होगा, बल्कि सभी तरह की सर्विस फीस और टैक्स का रिफंड भी करना होगा. DGCA का इस कदम से यात्रियों को आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और एयरलाइन पर उनका भरोसा और मजबूत होगा.

कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं लगेगा

नए नियम के अनुसार, एयरलाइन बेसिक फेयर और फ्यूल सरचार्ज ही वसूलेंगी, इससे ज्यादा चार्ज वे नहीं ले पाएंगी. बुकिंग करते समय यात्री को टिकट कैंसिलेशन पॉलिसी और लगने वाले सभी तरह के चार्ज की पूरी जानकारी देनी होगी.

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मेडिकल इमरजेंसी में भी मिलेगी राहत

DGCA ने नए प्रस्ताव में नियम बनाया है कि अगर टिकट बुक हो गया और फ्लाइट की डेट से पहले यात्री के साथ मेडिकल इमरजेंसी हो गई और वह टिकट कैंसिल करता है तो भी एयरलाइन को रिफंड देना होगा.


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