DGCA Ticket Rules Change Proposal: हवाई सफर करने वाले लोगों के लिए बड़े काम की खबर है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) हवाई टिकट से जुड़े नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. रिफंड और बुकिंग के नए रूल्स का ड्राफ्ट तैयार है, जिस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं. 30 नवंबर तक सभी स्टेकहोल्डर्स को DGCA के प्रस्ताव पर अपनी राय देनी है, इसके बाद प्रस्ताव को फाइनल करके एक जनवरी 2026 से नए नियम लागू किए जा सकते हैं.
48 घंटे में फ्री कैंसिलेशन या चेंज
DGCA ने प्रस्ताव दिया है कि टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे के अंदर अगर टिकट कैंसिल की जाती है या कोई चेंज कराना है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा और न ही कोई पेनल्टी लगेगी, लेकिन यह नियम तभी लागू होगा, जब डेमोस्टिक फ्लाइट की टिकट 5 दिन पहले और इंटरनेशनल फ्लाइट की टिकट 15 दिन पहले बुक हुई हो.
24 घंटे में ही सुधार सकेंगे गलती
नए प्रस्ताव में नियम बनाया गया है कि अगर ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय कोई टाइपो या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसे 24 घंटे के अंदर सुधारा जा सकेगा, इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं लगेगा और न ही कोई पेनल्टी लगेगी.
यह भी पढ़ें: चीन के लिए कोलकाता के बाद अब दिल्ली से सीधी फ्लाइट, जानिए समय और टिकट की कीमत
21 दिन में मिल जाएगा रिफंड
नए नियमों के अनुसार, अगर कोई टिकट ऑनलाइन बुक किया गया है, ट्रैवल एजेंट ने बुक कराया है या एयरलाइन के काउंटर से खरीदा गया है और उसे कैंसिल कराया जाता है तो 21 दिन के अंदर रिफंड दे दिया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से एयरलाइन की होगी. डिले या पेंडिंग का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा.
ट्रैवल एजेंट अधिकृत प्रतिनिधि
नए नियम के अनुसार, ट्रैवल एजेंट को एयरलाइंस अपना अधिकृत प्रतिनिधि बनाएंगी और सुनिश्चित करेंगी कि ट्रैवल एजेंट के जरिए खरीदा गया टिकट कैंसिल होने पर भी रिफंड 21 दिन के अंदर किया जाएगा और एयरलाइन यह सुविधा सुनिश्चित करेगी.
यह भी पढ़ें: अब फ्लाइट में चार्ज नहीं कर पाएंगे डिवाइस, इस एयरलाइन ने लगाई रोक
सभी तरह के शुल्क वापस होंगे
DGCA ने नियम बनाया है कि अगर फ्लाइट टिकट कैंसिल होती है तो एयरलाइन को न सिर्फ रिफंड देना होगा, बल्कि सभी तरह की सर्विस फीस और टैक्स का रिफंड भी करना होगा. DGCA का इस कदम से यात्रियों को आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और एयरलाइन पर उनका भरोसा और मजबूत होगा.
कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं लगेगा
नए नियम के अनुसार, एयरलाइन बेसिक फेयर और फ्यूल सरचार्ज ही वसूलेंगी, इससे ज्यादा चार्ज वे नहीं ले पाएंगी. बुकिंग करते समय यात्री को टिकट कैंसिलेशन पॉलिसी और लगने वाले सभी तरह के चार्ज की पूरी जानकारी देनी होगी.
यह भी पढ़ें: फ्लाइट में कितना किलो फ्री ले जा सकते हैं बैगेज, एक्सट्रा पर कितना लगता है चार्ज?
मेडिकल इमरजेंसी में भी मिलेगी राहत
DGCA ने नए प्रस्ताव में नियम बनाया है कि अगर टिकट बुक हो गया और फ्लाइट की डेट से पहले यात्री के साथ मेडिकल इमरजेंसी हो गई और वह टिकट कैंसिल करता है तो भी एयरलाइन को रिफंड देना होगा.
संबंधित खबरें
12 डिटेंशन सेंटर, बैरिकेडिंग, बॉर्डर सील...CJP प्रदर्शन रोकने का मेगा प्लान
48 mins agoLIVE: CJP प्रदर्शन के लिए मुंबई से निकले अभिजीत दीपके, दिल्ली बनी छावनी
1 hr agoमहिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण पर पीएम मोदी का जोर
8 hrs agoदिल्ली मेट्रो पर बड़ा अपडेट, अब 57 नहीं 45 स्टेशन बंद; कर सकेंगे इंटरचेंज
9 hrs agoदिल्ली में 10 अक्टूबर को इन रास्तों पर जाने से बचें, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
10 hrs ago'अपने राज्य में न दें प्रदर्शन की अनुमति', गृह मंत्रालय का निर्देश
10 hrs ago'राष्ट्रपति ने हमारी बात मानी, अब जाएंगे SC', राहुल गांधी का बड़ा बयान
10 hrs agoमेट्रो-ट्रेनें बंद करने पर सांसद राजीव शुक्ला ने जताया ऐतराज
11 hrs ago'सरकार को बर्खास्त करना होगा', इंडिया गठबंधन की बैठक में बोले राहुल गांधी
12 hrs agoदिल्ली में सख्त पाबंदी! स्कूल से लेकर मेट्रो और इंटरनेट तक, क्या-क्या बंद?
12 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines