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एक्सप्रेसवे पर चालान के नए नियम 15 दिसंबर से लागू, स्पीड लिमिट बढ़ी तो जुर्माना

Delhi-Noida-Agra-Lucknow Expressway New Rules: दिल्ली से ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा और लखनऊ जाने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 15 दिसंबर से प्रशासन ने नए ट्रैफिक नियम लागू किए हैं, जिनका उल्लघंन करने वालों को भारी हर्जाना चुकाना पड़ सकता है।

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Delhi-Noida-Agra-Lucknow Expressway New Rules: दिल्ली से अप डाउन करने के लिए ज्यादातर लोग नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जाना पसंद करते हैं। मगर इन सभी हाईवे पर ट्रेफिक नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। 15 दिसंबर से वाहनों की स्पीड लिमिट कम कर दी गई है, जिसका उल्लघंन करने वाले लोगों को चालान के साथ भारी जुर्माना उठाना पड़ सकता है।

चालान के नए नियम जारी

यूपी प्रशासन ने दिल्ली हाईवे की नई स्पीड लिमिट जारी की है। जो कि 15 दिसंबर से लागू कर दी जाएगी। इसके तहत दिल्ली से ग्रेटर नोएडा, आगरा और लखनऊ जाने वाले यात्री 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज वाहन नहीं चला सकेंगे। अगर किसी ने इस स्पीड लिमिट का उल्लघंन किया तो उसकी गाड़ी का चालान भी कट सकता है। चालान के तहत आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा।

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क्या है नई स्पीड लिमिट?

प्रशासन ने सर्दियों के मद्देनजर यह फैसला लिया है। दरअसल ठंड में ओवर स्पीड के कारण कई एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, जिन पर काबू रखने के लिए वाहनों की नई स्पीड लिमिट सेट की गई है। हल्के वाहनों के लिए यह लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो भारी वाहन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे।

कितना देना होगा जुर्माना?

नए नियमों के अनुसार जो भी लोग स्पीड लिमिट का उल्लघंन करेंगे, उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। हल्के वाहनों को 2 हजार और भारी वाहनों को चार हजार रुपए तक हर्जाना भरना पड़ सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहां जीरो पॉइंट से लेकर जेवर टोल तक दोनों तरफ 4-4 टीमें तैनात रहेंगी, जो वाहनों की स्पीड लिमिट पर नजर रखेंगी।

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