कम नहीं हो रही राहुल गांधी की मुश्किलें: कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण को लेकर दिल्ली में केस, पटना कोर्ट ने किया तलब

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Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ जहां पटना की एमपी/एमएलए कोर्ट ने मानहानि केस में 25 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश दिया है। वहीं, अब 28 फरवरी को कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए भाषण को लेकर दिल्ली के वकील ने केस दर्ज करा दिया है। यह केस दिल्ली की तीस हजारी पुलिस पोस्ट में दर्ज किया गया है।

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वकील रविंद्र गुप्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले चुनी हुई सरकार के बारें में निगेटिव बाते की हैं। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल ने विदेशी नागरिकों और भारत के नागरिकों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की है।

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शिकायकर्ता वकील रविंद्र का आरोप है कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत विरोध बातें की। इससे विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के सरकार के काम को धक्का लगा है।

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राहुल गांधी ने कहा था- मेरी जासूसी हुई

बता दें कि 28 फरवरी को राहुल गांधी कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। उन्होंने एक बिजनेस स्कूल के सेमिनार में 21वीं सदी में सुनना सीखना विषय पर बोलते हुए कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। भारत में मीडिया और न्यायपालिका नियंत्रण में है। मेरे फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था, जिसके जरिए मेरी जासूसी होती थी। संसद में बोलने नहीं दिया जा जाता है। आरएसएस पर भी सवाल उठाए थे।

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बिहार में सुशील मोदी ने दर्ज कराया था केस

मोदी सरनेम केस में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने 18 अप्रैल 2019 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में जनसभा में मोदी सरनेम वालों को चोर कहा था। बुधवार 12 अप्रैल को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है।

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सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दी थी दो साल की सजा

सूरत की एक अदालत ने विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर 2019 के मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सांसदी भी चली गई। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की एक सभा में मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हुए एक टिप्पणी की थी। राहुल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, “कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?” इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील की है। उन्हें जमानत मिल गई है। 13 अप्रैल को सुनवाई होनी है।

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