हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Gyanesh KumarsirBigg Boss 20

जीवनसाथी का जानबूझकर शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता, हाईकोर्ट का अहम फैसला पढ़ें

विज्ञापन
Divorce Case Decision

Delhi High Court Statement Over Physical Relations: अगर पति या पत्नी जानबूझकर शारीरिक संबंध नहीं बनाते। पति या पत्नी दोनों ही संबंध बनाने से इनकार कर दें या शादीशुदा लाइफ में सेक्स होता ही नहीं तो वह शादी नहीं, एक अभिशाप है, क्रूरता है। यह टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने की है। केस में अहम फैसला देते हुए कोर्ट ने एक दंपती के तलाक को बरकरार रखा है। दंपती की शादी को सिर्फ 35 दिन ही हुए कि तलाक हो गया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने यह फैसला दिया है।

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी के भाषण पर आनंद महिंद्रा का ट्वीट, बताया संसद के इतिहास का दिलचस्प सबक

बिना सबूत दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि शादीशुदा जीवन में शारीरिक संबंध न बनाना ठीक नहीं है। पत्नी ने तलाक के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद सामने आया कि पत्नी के विरोध के कारण शादीशुदा जीवन सही नहीं था। पत्नी संबंध बनाने से इनकार करती रही। वहीं उसने पुलिस को शिकायत दी कि उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, इसलिए वह संबंध नहीं बनाती, जबकि उसके पास प्रताड़ना का कोई ठोस सबूत नहीं था।

विज्ञापन

यह भी पढ़ें: जज्बे को सलाम! सबसे कम उम्र की मेयर एक बार फिर सुर्खियों में, गोद में नन्ही परी को लेकर पहुंचीं ऑफिस

2004 में शादी, मायके गई, आज तक नहीं लौटी

हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज प्रताड़ना की बात कहते हुए शारीरिक संबंध नहीं बनाना। प्रताड़ना के सबूत नहीं होने पर भी पुलिस को शिकायत देना भी क्रूर अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए पत्नी की अपील को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि दंपती ने 2004 में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी और कुछ समय बाद ही पत्नी अपने मायके चली गई। इसके बाद वह वापस लौट कर नहीं आई। पति को साथ पत्नी का इस तरह का व्यवहार क्रूरता है, इसलिए पति तलाक का हकदार है।

विज्ञापन

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola