Online Fraud पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, 24 बैंकों को नोटिस, Google को भी मिले निर्देश
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Delhi High Court strict Over Online Fraud: देश भर में तेजी के साथ बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट इस बार एक्शन मूड में आ गया है, जिसके चलते कोर्ट की ओर से देश की नामचीन 24 बैंकों को नोटिस थमाया है। कोर्ट के अनुसार, साइबर ठगी करने वाली वेबसाइटों को लेकर इन बैंकों से जानकारी मांगी गई थी, जिसका जवाब देने में बैंकों द्वारा भारी लापरवाही बरती गई, जिसके चलते दिल्ली पुलिस को भी मामले में जांच को लेकर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लिहाजा, कोर्ट ने बैंकों की ओर से दिखाई जा रही इस लापरवाही पर एक्शन लेते हुए 24 बैंकों को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल को भी दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के साथ संवाद स्थापित करने के लिए एक अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल को भी दिया निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल को दिए गए निर्देश के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि साइबर सेल के साथ संवाद स्थापित करने के लिए नामित अधिकारी के जरिए धोखाधड़ी करने वाली फर्जी वेबसाइटों के संबंध में आवश्यक जानकारी के साथ जांच के दौरान अन्य जरूरी सहायता प्राप्त हो सकेगी। जांच में यह भी सामने आया है कि सर्च इंजन अपने रिजल्ट्स में सबसे ऊपर इन धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों को दिखाने के लिए गूगल विज्ञापनों को बड़ा भुगतान किया गया था।
जानिए, क्या है पूरा मामला
कुछ समय से लगातार ब्रैंड मालिकों के ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन करते हुए थर्ड पार्टियों द्वारा डोमेन नेम रजिस्टर करने के मामले सामने आ रहे थे, इस मामले को लेकर कोर्ट की ओर से ऐसे डोमेन नेम्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसे मामलों पर संज्ञान नहीं लिया गया। जिसके बाद न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने इस धोखाधड़ी में फसकर भोलेभाले ग्राहकों को हो रहे आर्थिक नुकसान पर चिंता जाहिर करते हुए कार्रवाई की।
सरकारी एजेंसियों और बैंकों ने ठगी को लेकर जारी की थी चेतावनी
बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें गूगल यूजर्स ने गूगल पर दिए गए फोन नंबरों पर कॉल की और साइबर ठगी का शिकार हो गए। जिसे लेकर देश की सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों की ओर से इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को चेतावनी भी दी गई है। जारी हो रही चेतावनी में कहा गया है कि बिना जांच या वैरिफाई करे कोई भी ऑनलाइन देखे गए नंबर से कॉल के आधार पर पैसे ट्रांसफर न करें या ओटीपी साझा न करें।
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने कोर्ट को बताई समस्याएं
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से खाताधारकों के पते के वैरिफिकेशन के बिना बैंक खाते खोलने के बारे में भी अदालत को सूचित किया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अदालत को ठगी करने वाली वेबसाइटों को होस्ट करने वाले डोमेन नेम रजिस्ट्रार से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के बारे में अवगत कराया।
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