Consumer court orders OYO and guest house to pay ₹16 lakh: तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने OYO और एक गेस्ट हाउस पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, याची का आरोप था कि एडवांस बुकिंग के बाद भी OYO ने उन्हें कमरा नहीं दिया। इसके बाद उन्हें एक गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए मजबूर किया गया, जहां उन्हें संतोषजनक सुविधा नहीं मिली।
होटल ने ऑन लाइन बुकिंग को नहीं किया था स्वीकार
जानकारी के अनुसार ये मामला साल 2022 का है। याचिकाकर्ता अपनी बहन के साथ Kovilpatti से Chennai गए थे। याची की बहन यहां All India Law Entrance Test (AILET) का एग्जाम देने गई थी। शिकायकर्ता का आरोप था कि उसने चेन्नई में OYO के जरिए 3 दिन के लिए एक होटल का कमरा बुक करवाया था। लेकिन जब वह होटल पहुंचे तो होटल प्रबंधक ने उनकी ऑन लाइन बुकिंग स्वीकार नहीं की और न ही कोई और वैकल्पिक व्यवस्था की।
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OYO और गेस्ट हाउस दोनों को मिलकर देना होगा जुर्माना
याची का आरोप था कि उन्हें एक गेस्ट हाउस का कमरा बुक करने के लिए मजबूर किया गया। उस गेस्ट हाउस में उन्हें पर्याप्त सुविधा नहीं दी गई, जिसकी वजह से उनकी बहन परीक्षा में पास नहीं हो सकी और उसका National Law University (NLU) में एडमिशन का सपना टूट गया। जानकारी के अनुसार फोरम के अध्यक्ष ए थिरुनीला प्रसाद और सदस्य एन नामचिवयम और ए शंकर ने ये आदेश दिया है। आदेश में गेस्ट हाउस और OYO को संयुक्त रूप से जुर्माने की 16 लाख की रकम देने काे कहा गया है।
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