पहले मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए, ब्रेकअप हुआ तो बोली रेप कर दिया...पढ़ें हाईकोर्ट का फैसला
Author: Khushbu Goyal
Feb 18, 2024 10:12 PM IST
Consesual Physical Relations Not Rape: पहले मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए और ब्रेकअप हो गया तो बोली मेरे साथ उसने रेप कर दिया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया, जिसके अनुसार मर्जी से बनाए शारीरिक संबंधों को धारा 376 के तहत रेप नहीं माना जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन सांबरे और जस्टिस NR बोरकर ने यह फैसला सुनाया और आपराधिक याचिका का निपटारा कर दिया।
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एक साथ काम करने के दौरान हुई थी दोस्ती
आरोपी और पीड़िता दोनों पुणे के रहने वाले हैं। पीड़िता ने युवक पर आरोप लगाया कि वह उसके साथ एक संस्था में काम करती थी। इस दौरान उनकी दोस्ती हो गई। एक दिन युवक ने बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए, लेकिन उसने विरोध किया। इसके चलते दोनों का ब्रेकअप भी हो गया, क्योंकि उसे युवक की हरकत कतई पसंद नहीं आई। उसने पुलिस को मामले की शिकायत देकर FIR दर्ज कराई। वहीं आरोपी युवक ने वकील हर्षल सुनील पाटिल और सलाहकार पीयूष तोशनीवाल के अपने खिलाफ दर्ज शिकायत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उसे न्याय मिला।
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पूछताछ में लड़की ने माना मर्जी से संबंध बनाए
मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी के खिलाफ बलात्कार करने और धमकी देने की धाराओं में 30 अप्रैल 2022 को FIR दर्ज की गई थी। जनवरी 2019 से 3 अप्रैल 2022 के बीच अपराध हुआ। युवक ने अपने पक्ष में सफाई देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने उासके साथ सहमति से संबंध बनाए थे। इस संबंध में पीड़िता ने हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया। आरोपी ने पीड़िता को हुए नुकसान की भरपाई की है, लेकिन वकील की पूछताछ में उसने मान लिया कि संबंध मर्जी से बनाए थे। इस आधार पर हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष की मांग पर केस को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इस अपराध में रेप की धारा लागू नहीं होती।
(Ambien)