दिल्ली की कोर्ट ने चीनी वीजा स्कैम केस में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में कांग्रेस सांसद चिदंबरम और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय हुए हैं. कोर्ट ने इस मामले में भास्कर रमन को भी आरोपी बनाया है. सीबीआ मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी.
कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि कानून मुझे कई विकल्प देता है और उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा.
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क्या है मामला?
यह मामला साल 2011 का है, जब कार्ति चिदंबरम के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे. इस मामले में आरोप हैं कि एक पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 263 चीनी नागरिकों को नियमों के खिलाफ जाकर वीजा दिलाने के लिए कार्ति चिदंबरम और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर रिश्वत ली थी.
ये चीनी नागरिक पंजाब में वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के लिए काम कर रहे थे. इस मामले में करीब 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है. यह रिश्वत वीजा की अवधि बढ़वाने के लिए ली गई थी. प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
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