हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Gyanesh KumarsirBigg Boss 20

बालासोर आत्मदाह मामले में BJD का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की

बालासोर आत्मदाह मामले में बीजद कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़कों पर उतरकर टायर जलाए। सरकार के खिलाफ इस मामले में अपनी नाराजगी जताई है।

विज्ञापन

ओडिशा के बालासोर में एक 20 साल की छात्रा के आत्मदाह मामले में बीजद कार्यकर्ताओं ने अपना रोष प्रदर्शन दिखाया है। उन्होंने छात्रा की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए ओडिशा सरकार पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार करने के साथ-साथ आंसू गैस के गोले तक छोड़े हैं। उनका विरोध प्रदर्शन ओडिशा सरकार के खिलाफ है, जो इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। 

कई बीजद कार्यकर्ता हिरासत में 

एक 20 साल की लड़की ने शिक्षक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में कोई कार्यवाही न होने के कारण पीड़िता ने खुद को आग लगाकर खत्म कर लिया। इसी बात से नाराज से होकर बीजद कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा सरकार के खिलाफ दिखाया। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। 

विज्ञापन

‘बालासोर बंद’ का आह्वान

विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल ने सड़कों पर उतरकर ‘बालासोर बंद’ की मांग की। इसी में कुछ कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर टायर जलाकर रोष जताया। वहीं, बीजद के एक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।

नवीन पटनायक ने की थी आलोचना 

यह पूरा मामला सामने आने के बाद और कोई एक्शन न होने पर नवीन पटनायक ने इसकी आलोचना कर ओडिशा सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने छात्रा की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सरकार की नाकामी का नतीजा था। इस मामले में एक्शन हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 

विज्ञापन

यौन उत्पीड़न के मामले में लड़की ने बहुत हिम्मत के साथ सारी बात बताई। प्रशासन ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया गया।पीड़िता ने न्याय पाने के लिए शिक्षा मंत्री, सीएम ऑफिस और न जाने कहां-कहां अपनी फरियाद लेकर नहीं गई। बालासोर के एक सांसद से भी मिलकर अपना दुख बताया था। बीते सोमवार को एम्स ने छात्रा की मौत की पुष्टि कर दी थी। बता दें, एम्स में उस पीड़िता को 12 जुलाई को लाया गया था। 

ये भी पढ़ें-  क्या हैं UAE में प्रताड़ना और सुसाइड के लिए कानून? ससुरालियों को कितनी सजा का प्रावधान

विज्ञापन

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola