Birth Certificate Deadline Alert: भारत के नागरिकों के पास कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट (Document) का होना जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कई कामों के लिए पड़ती है। इन डॉक्यूमेंट्स में कई अलग-अलग तरह के डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। लेकिन, इसमें एक डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट भी है। बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में कई लोगों को लगता है कि यह सिर्फ स्कूल में दाखिला लेने के काम आता है। लेकिन, बर्थ सर्टिफिकेट आगे चलकर बहुत से कामों में अनिवार्य होता है। सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। हाल ही में भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और इसमें बदलाव के लिए डेडलाइन जारी की है।
कब तक कर सकते हैं आवेदन?
भारत सरकार की ओर से बर्थ सर्टिफिकेट में बदलाव करने के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। इतना ही नहीं जिन लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बने हैं। वे लोग भी इस तारीख तक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दे सकते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए 27 अप्रैल 2026 तक की फाइनल डेडलाइन तय की है। 27 अप्रैल 2026 के बाद अगर किसी के बर्थ सर्टिफिकेट में किसी तरह की कोई गलत जानकारी दर्ज है। तो उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने अब तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है। वे लोग भी इस तारीख तक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
नियमों में बदलाव
भारत में जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट पहले जन्म के 15 साल बाद तक बनवाया जा सकता था। लेकिन, अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब 15 साल से ज्यादा की उम्र के लोग भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दे सकते हैं। पहले इसके लिए 31 दिसंबर 2024 डेडलाइन तय की गई थी। अब सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए 27 अप्रैल 2026 तक इस डेडलाइन को बढ़ा दिया है। यदि आपके जन्म प्रमाण पत्र में कोई गलती है तो आप तय समयसीमा से पहले बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि, 27 अप्रैल 2026 के बाद बदलाव करने का ऑप्शन डिसेबल्ड (Disabled) हो जाएगा।
ऐसे करें आवेदन
अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो वह भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs पर लॉगिन कर ऑनलाइन खुद ही अपना आवेदन दे सकता है। इसके अलावा जो लोग बदलाव करवाना चाहते हैं या जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है उन्हें स्थानीय नगर निगम कार्यालय या संबंधित ऑफिस जाकर इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। जिसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी और बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
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