भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानियों को कितनी सजा, कितना जुर्माना? क्या कहता है नियम

भारत सरकार ने पाकिस्तानियों के लिए देश छोड़ने की डेडलाइन तय की थी। अब जो पाकिस्तानी भारत नहीं छोड़ेंगे, उन्हें 3 साल की जेल और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। जानिए पूरी जानकारी।

Action against Pakistanis in India

Action against Pakistanis in India

Action against Pakistanis in India: श्रीनगर के पहलगाम में 22 अप्रैल हुए आतंकी हमले में 17 मासूम लोगों की जान चली गई और 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हमले के बाद देशवासियों में आक्रोश है और लोग पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के तेवर भी पाक के खिलाफ सख्त हो गए हैं। भारत ने पाक के साथ सिंधु जल संधि समझौता तोड़ दिया है और भारत में रहने वाले लोगों का वीजा रद्द कर दिया है। साथ ही अब ये ऐलान कर दिया है कि जो पाकिस्तानी भारत से नहीं जाएगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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26 अप्रैल से पाकिस्तानियों को भारत छोड़कर जाना था, ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार राज्यों के सीएम से ये सुनिश्चित किया कि उन्हें निर्धारित समय पर ही देश छोड़ना है वरना उनके खिलाफ कार्यवाई की जाएगी। आइए भारत न छोड़ने पर पाकिस्तानियों के साथ क्या होगा।

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जो पाकिस्तानी भारत नहीं छोड़ेंगे उनका क्या होगा?

पहलगाम अटैक के बाद सरकार ने भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम दे दिया था कि उन्हें 26 अप्रैल को भारत छोड़ना था। ऐसे में अब अमित शाह ने सभी राज्यों के सीएम से फोन कर इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने देश छोड़ा या नहीं। भारत सरकार ने कहा है कि निर्धारित समय तक जो पाकिस्तानी देश नहीं छोड़ेंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और देश न छोड़ने पर लोगों को तीन साल की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ेगा।

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किसे कब छोड़ना था देश

अब ये भी जान लें कि जिन लोगों के पास SAARC वीजा था उन्हें 26 अप्रैल को देश छोड़ना था। वहीं जिनके पास मेडिकल वीजा था उन्हें 29 अप्रैल तक देश छोड़ना है। इसके अलावा जिन 12 कैटेगिरी के वीजा धारकों को रविवार तक देश छोड़ना था वो हैं- व्यवसाय, फिल्म, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, आगमन पर वीजा, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री।

आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 क्या है

अब ये जान लेते हैं कि आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम है क्या? दरअसल 4 अप्रैल 2025 को आव्रजन और विदेशी अधिनियम के अनुसार, निर्धारित समय से अधिक समय तक रहना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश करने पर 3 साल की जेल के साथ 3 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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