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कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेहोश होकर गिरे बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक, इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल

Bengal minister Jyotipriya Mallick faints in court: अदालत में उनके बेहोश हो जाने के बाद, निजी अस्पताल में उनके इलाज की अनुमति दी गई। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी को अच्छा महसूस होने के बाद मामले के जांच अधिकारी उसे आगे के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर सकते हैं।

Bengal minister Jyotipriya Mallick faints during corruption case hearing in court: पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को कथित करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को 6 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट ने मलिक को 6 नवंबर को फिर से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। जब अदालत में न्यायाधीश आदेश पढ़ रहे थे तो उस समय मलिक बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और बाद में अदालत परिसर में उल्टी कर दी। राज्य के वन मंत्री की बेटी जो खचाखच भरे अदालत कक्ष में मौजूद थी, उनके लिए पानी लेकर आईं। बाद में उन्हें तत्काल चिकित्सा देखभाल के लिए शहर के एक अस्पताल ले जाया गया। मलिक को ईडी ने शुक्रवार तड़के कोलकाता के साल्ट लेक स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और मंत्री को 6 नवंबर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेहोश होकर गिरे बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक

अदालत में उनके बेहोश हो जाने के बाद, निजी अस्पताल में उनके इलाज की अनुमति दी गई। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी को अच्छा महसूस होने के बाद मामले के जांच अधिकारी उसे आगे के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर सकते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अदालत ने निर्देश दिया कि यदि 2011 से 2021 तक खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य करने वाले मलिक को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है, तो प्रवेश की अवधि को ईडी द्वारा दी गई हिरासत की अवधि से बाहर रखा जाएगा। की सूचना दी।

ईडी ने पूछताछ के लिए मंत्री की मांग थी हिरासत 

ईडी ने कथित राशन घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए मंत्री की हिरासत की मांग की थी, यह दावा करते हुए कि उसे बकीबुर रहमान नामक व्यक्ति के साथ उनके संबंध मिले हैं, जिसे इस मामले में लगभग एक पखवाड़े पहले गिरफ्तार किया गया था। उनके बीमार पड़ने के बाद, मलिक के वकीलों ने उन बीमारियों से संबंधित दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए, जिनसे वह पीड़ित थे। अदालत ने तब निर्देश दिया कि आरोपी को अपने घर से खाना मंगवाने की अनुमति होगी


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