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फ्लोर टेस्ट से पहले CM विजय को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, 1 वोट से जीतने वाले विधायक पर लगी रोक

फ्लोर टेस्ट से पहले CM विजय को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 1 वोट से जीतने वाले विधायक पर मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पेरिया करप्पन की याचिका पर हाई कोर्ट ने टीवीके विधायक को विधान सभा में भाग लेने पर बड़ा फैसला दिया है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

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तमिलनाडु में नए नवेले सीएम विजय की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सहयोगी पार्टी के विरोध के बाद अब हाई कोर्ट ने भी विजय को झटका दिया है। कल विधान सभा में फ्लोर टेस्ट (विश्वास मत) होना है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने सीएम विजय को बड़ा झटका दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने TVK को बड़ा झटका देते हुए आर सीनिवासा सेतुपति को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया है।

दरअसल, आर सीनिवासा सेतुपति ने तिरुपत्तूर सीट पर 1 वोट के अंतर से रोचक जीत हासिल की थी। पेरियकरुप्पन ने इस जीत के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। टीवीके विधायक आर सीनिवासा सेतुपति ने तिरुपत्तूर सीट पर एक वोट के बेहद करीबी अंतर से जीत दर्ज की थी। अब हाई कोर्ट ने टीवीके विधायक आर सीनिवासा सेतुपति को फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया है।

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याचिका में क्या था?

पेरिया करप्पन ने टीवीके उम्मीदवार को विधायक पद ग्रहण करने से रोकने के लिए मामला दायर किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि डाक मतपत्रों में हेरफेर किया गया था। शिकायत दर्ज की गई कि तिरुपत्तूर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 185 में दर्ज किया जाने वाला एक वोट गलती से वेल्लोर जिले के तिरुपत्तूर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 50 में स्थानांतरित कर दिया गया। चूंकि चुनाव आयोग ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए पेरिया करप्पन ने हाई कोर्ट का रुख किया।

चुनाव आयोग ने क्या दिया जवाब?

चुनाव आयोग ने कहा कि नियमों के अनुसार, मतगणना शुरू होने के बाद डाक मतपत्रों में अनियमितताओं से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि एक भी डाक मतपत्र दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित नहीं हुआ है।

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कोर्ट ने पाया कि पेरिया करप्पन द्वारा प्रस्तुत शिकायत के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। कोर्ट ने श्रीनिवासा सेतुपति को विधायक के रूप में विधानसभा विश्वास मत में भाग लेने से रोक दिया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी डाक मतपत्रों को सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले से संबंधित वीडियो फुटेज को भी संरक्षित किया जाए।

अभी कौन-कौन है साथ?

टीवीके ने विधान सभा चुनाव में कुल 108 सीटें जीतीं। विधान सभा में बहुमत के लिए 118 सीटों का होना अनिवार्य है। विजय खुद 2 सीटों पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट से चुनाव जीते हैं। नियम से एक सीट छोड़नी पड़ी, तो TVK की सीटें 107 रह गईं। फिर टीवीके को कांग्रेस की 5, CPI की 2, CPI(M) की 2, VCK की 2 और IUML की 2 सीटों का सहयोग मिला। इस प्रकार टीवीके अपने सहयोगियों के साथ 120 सीटों तक पहुंच गई है। TVK को 1.72 करोड़ वोट मिले, जो 34.92% वोट शेयर है।

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यह भी पढे़ं: जब तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री से मिले प्रजेंट CM विजय, नजरें मिलीं और फिर… जानिए क्या हुआ?

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लेखक के बारे में

Raghav Tiwari

राघव तिवारी न्यूज24 में शिफ्ट हेड की भूमिका निभा रहे हैं। यहां टीम प्रबंधन के साथ नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, क्राइम आदि की खबरें भी कवर करते हैं। इससे पहले ये अमर उजाला, नईदुनिया, नवभारत टाइम्स (NBT) और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड, इंदौर, नोएडा, कानपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने की वजह से राघव भिन्न-भिन्न कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत की समझ रखते हैं। राघव तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की है। शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Mail ID: raghav.tiwari@bagconvergence.in Contact No. 8840671098
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