ATM Withdrawal New Rules: बैंक ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर है कि अब भारतीय रिजर्व बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क लेगा। इसका मतलब है कि एटीएम उपयोगकर्ताओं को 1 मई से अपने ट्रांजैक्शन के बारे में अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि ट्रांजेक्शन शुल्क में वृद्धि की गई है। यदि ग्राहक अपनी निःशुल्क सीमा पार कर लेता है तो उसे हर बार कैश निकालने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
ग्राहकों से कितना शुल्क लिया जाएगा?
जरूरत पड़ने पर गली के नुक्कड़ पर बने एटीएम से पैसे निकालने वाले ग्राहकों के लिए बुरी खबर है कि अब उन्हें कैश निकालने पर एक्सट्रा शुल्क देना होगा। बता दें कि नए नियम 1 मई, 2025 से प्रभावी होंगे, जिसके तहत अब ग्राहकों को अपनी मुफ़्त निकासी सीमा पार करने पर प्रति लेनदेन 2 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। अगर ग्राहक मुफ़्त मासिक सीमा पार कर लेते हैं, तो उन्हें एटीएम पर प्रति लेनदेन 21 रुपये के बजाय 23 रुपये का शुल्क देना होगा।
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कितनी होगी फ्री ट्रांजेक्शन?
लोगों के मन में ये सवाल होगा कि एटीएम से फ्री ट्रांजेक्शन कितनी हैं? जान लें कि मुफ़्त एटीएम ट्रांजेक्शन की संख्या राज्यों और बैंकों के हिसाब से अलग-अलग है। यानी ग्राहकों को हर महीने अपने बैंक के एटीएम से पांच मुफ़्त एटीएम ट्रांजेक्शन की अनुमति होगी। उन्हें मेट्रो शहरों में स्थित दूसरे बैंक के एटीएम से तीन बार मुफ़्त एटीएम ट्रांजेक्शन और गैर-मेट्रो शहरों में स्थित दूसरे बैंक के एटीएम से पांच बार मुफ़्त एटीएम ट्रांजेक्शन का मौका मिलेगा। हालांकि, भारत में बैंकों में बचत खाते रखने वालों के लिए मुफ़्त ट्रांजेक्शन की सीमा में कोई प्रतिबंध या बदलाव नहीं होगा। पहले, ग्राहकों से उनकी मुफ़्त निकासी सीमा समाप्त होने के बाद 21 रुपये का शुल्क लिया जाता था। यह शुल्क 2022 से लागू होना शुरू हुआ।
बैंक ने ग्राहकों को दी सूचना
सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क के बारे में अपनी वेबसाइट पर सूचित कर दिया है। एचडीएफसी बैंक के अनुसार, 1 मई 2025 से, मुफ़्त सीमा से परे एटीएम लेनदेन शुल्क दर 21 रुपये + कर से संशोधित कर 23 रुपये + कर (जहां भी लागू हो) कर दी जाएगी। पीएनबी की वेबसाइट पर लिखा है, यह सूचित किया जाता है कि अन्य बैंकों के एटीएम पर मुफ्त लेनदेन के अलावा ग्राहक शुल्क को 09.05.2025 से 23 रुपये प्रति वित्तीय लेनदेन और 11 रुपये प्रति गैर-वित्तीय लेनदेन (जीएसटी को छोड़कर) के रूप में संशोधित किया गया है। इसी तरह अन्य बैंकों ने भी अपने ग्राहकों को सूचित कर दिया है।
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