Arvind Kejriwal Latest Update: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज अदालत में सुनवाई हो रही थी। मगर इसी बीच अचानक से अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के समय कोर्ट रूम में केजरीवाल की हालत खराब होने लगी। जिसके बाद उन्हें कोर्ट रूम से दूसरे कमरे में ले जाया गया है। खबरों की मानें तो केजरीवाल का शुगर लेवल फिर से कम हो गया है।
आबाकारी नीति केस में सीएम केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने केजरीवाल से तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी। सीबीआई ने आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जहां सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं कोर्ट ने भी सीबीआई की मांग को हरी झंडी दिखा दी है।
सीबीआई ने अदालत में रखा पक्ष
सीबीआई के वकील ने अदालत में दलील पेश करते हुए कहा कि केजरीवाल के वकील के आरोप गलत हैं। खुद आम आदमी पार्टी ने पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किए, वही नीति इन्होंने लागू की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर बार जांच एजेंसी पर आरोप लगाया जाता है और इस परीक्षा को हम पार करते हैं। सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि न्यायिक हिरासत में होने की वजह से हमने केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया था।
कोर्ट ने सुनाया फैसला
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि केजरीवाल को अभी तक न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में रखा गया था। मगर अब सीएम सीबीआई के हिरासत में रहेंगे। 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया था।
जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस भट्टी की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को पुरानी याचिका वापस लेकर नई याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी है।
सिंघवी ने वापस ली याचिका
सीएम केजरीवाल की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केजरीवाल को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही सिंघवी ने पुरानी याचिका वापस लेने का जिक्र करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में नई याचिका दायर करने की मांग की। कोर्ट ने भी सिंघवी की अर्जी स्वीकर कर ली है।
ट्रायल कोर्ट ने दिया था जमानत का आदेश
बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत को मंजूरी दे दी थी। मगर 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है।
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