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‘भ्रमित हैं, जो SC के फैसले पर खुशी मना रहे…’, ED चीफ प्रकरण में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर कसा तंज

SC Decision On ED Case: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के बार-बार विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले विपक्षी नेताओं पर तंज कसा है। शाह ने कहा कि खुशियां मनाने वाले भ्रमित हो रहे हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय […]

Edited By : Bhola Sharma | Updated: Jul 11, 2023 21:39
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amit shah
Union Minister Amit Shah

SC Decision On ED Case: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के बार-बार विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले विपक्षी नेताओं पर तंज कसा है। शाह ने कहा कि खुशियां मनाने वाले भ्रमित हो रहे हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (CVC Act), 2021 में संशोधन को बरकरार रखा है। इस अधिनियम के द्वारा सरकार सीबीआई और ईडी प्रमुखों को अधिकतम पांच साल का कार्यकाल दे सकती है।

ईडी का निदेशक कौन, फर्क नहीं पड़ता

अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार और कानून का दुरुपयोग करने वालों पर ईडी की शक्तियां वही रहेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच करने के लिए किसी एक व्यक्ति से ऊपर है। वह सिर्फ अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने पर केंद्रित है। अमित शाह ने कहा कि ईडी निदेशक कौन है? यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि जो कोई भी इस पद पर बैठेगा, वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले वंशवादियों के क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को अवैध बताया है। कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने के आदेश पर रोक लगाते हुए उनके कार्यकाल को छोटा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मिश्रा 31 जुलाई तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। बता दें कि संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर को खत्म होना था।

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने माना कि संजय मिश्रा का सेवा विस्तार सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ की ओर से दिए गए 2021 के फैसले के विपरीत था, जिसमें अदालत ने मिश्रा को नवंबर 2021 से आगे विस्तार देने से रोकने के लिए एक आदेश जारी किया था।

बता दें कि यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वर्तमान निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया है।

विपक्ष ने फैसले का स्वागत किया

मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने मिश्रा के सेवा विस्तार को अवैध करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा – हम आपसे चुनाव में लड़ेंगे, हम आपसे अदालत में लड़ेंगे। हम खेतों और सड़कों पर लड़ेंगे, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।

कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से कहती रही है कि ईडी निदेशक के कार्यकाल का विस्तार पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का रुख सही साबित हुआ है। सरकार आज बेनकाब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के गाल पर तमाचा है।

यह भी पढ़ें: ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अवैध, कार्यकाल घटाया

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Bhola Sharma

First published on: Jul 11, 2023 09:39 PM

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